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आबकारी विभाग द्वारा बड़ी मात्रा में जप्त की गई मध्यप्रदेश निर्मित शराब

दुर्ग/ रात्रि गस्त के दौरान आबकारी विभाग के द्वारा 18 अक्टूबर 2023 को कुरूद (ढौर) मार्ग भिलाई में अवैध शराब के परिवहन/विक्रय/धारण की सूचना पर त्वरित एवं विधिवत कार्यवाही कर कुल 15 पेटी  2 कैरेट व एक बोरी में भरा अंग्रेजी शराब चीप रेंज गोवा व्हिस्की मध्यप्रदेश निर्मित कुल 1000 पाव, जिसकी कुल मात्रा 180 बल्क लीटर जप्त किया गया, जिसका कुल बाजार मूल्य 1 लाख 20 हजार रूपए है। सहायक आयुक्त आबकारी ने जानकारी दी कि उक्त प्रकरण में संध्या गस्त के दौरान कुरूद (ढौर) मार्ग में अवैध मदिरा परिवहन की सूचना पर दो संदिग्ध लोगों को देख कर पीछा किया गया। जो आबकारी अमले को आता देख भागने लगे तथा अंधेरे का लाभ उठा कर भागने में सफल हो गए। मौके पर आस-पास की जांच करने पर कुल 1 हजार नग गोवा व्हिस्की (सेल इन मध्य प्रदेश ऑनली) बाजार मूल्य 1 लाख 20 हजार जप्त किया गया। अज्ञात आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), के तहत  प्रकरण दर्ज कर सहायक जिला आबकारी अधिकारी अशोक अग्रवाल के द्वारा विवेचना में लिया गया है। इस प्रकरण मे सहायक जिला अधिकारी पंकज कुजूर आबकारी उप निरीक्षक भुनेश्वर सिंह सेंगर एवम हरीश पटेल आबकारी मुख्य आरक्षक संतोष दुबे, भोजराम रत्नाकर वहां चालक दीपक राजू का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आम विधानसभा निर्वाचन 2023 के मद्देनजर जिले में आदर्श आचार संहिता लागू 09 अक्टूबर 2023 से 18 अक्टूबर 2023 तक आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के कुल 34 प्रकरण पंजीबद्ध कर कुल 661.44 लीटर अवैध शराब, 15825 किलोग्राम महुआ शराब बनाने हेतु प्रयुक्त महुआ लाहन तथा 02 वाहन जप्त किया गया है। उक्त जप्त सामग्री का कुल बाजार मूल्य 11 लाख 17 हजार 984 रूपये है। जिले में शराब एवं मादक पदार्थाे के अवैध विक्रय, परिवहन एवं धारण पर रोकथाम हेतु शिकायत दर्ज कराये जाने बाबत् टेलीफोन नंबर 0788-2325836 जारी किया गया है। उक्त नम्बर कोई भी आम नागरिक 24 घंटे शिकायत दर्ज कर सकते हैं, शिकायताकर्ता के नाम को पूर्ण रूप से गुप्त रखा जाकर, प्राप्त शिकायतों पर आबकारी विभाग द्वारा त्वरित रूप से कार्यवाही कर शिकायतकर्ता को कृत कार्यवाही से अवगत कराया जा रहा है। इसके अलावा आबकारी विभाग के टोल फ्री शिकायत नंबर 14405 पर भी शिकायत दर्ज कराया जा सकता है।

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