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निर्वाचन कार्य में ड्यूटीरत्  2 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने 24 घंटे के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के दिए निर्देश
बालोद ।
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चन्द्रकांत कौशिक ने निर्वाचन कार्य में ड्यूटीरत 02 कर्मचारियों को अनावश्यक रूप से दुव्र्यवहार करने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर, 24 घंटे के भीतर जवाब प्रस्तुत करने कहा है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने तहसील कार्यालय गुण्डरदेही के श्री सुधांशु श्रीवास्तव सहायक ग्रेड-02 और श्री राजकुमार माहौर नायब नाजिर को कारण बताओ नोटिस जारी कर कहा है कि विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के मतदान सामग्री वितरण, वापसी में आपकी ड्यूटी लगाई गई है। जिस हेतु मतदान सामग्री तैयार करने के दौरान 13 नवम्बर 2023 को आपके द्वारा सामग्री वितरण वापसी, नोडल अधिकारी सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शाखा बालोद के साथ अनावश्यक रूप से उंची आवाज में बहस कर दुव्र्यवहार किया गया है। यह कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13सीसी एवं धारा 28 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 एवं छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (1)(2)(3) की उल्लंघन की श्रेणी में आता है। क्यांे न उक्त कृत्य के लिए आपके विरूद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(2) के प्रावधानों के तहत निलंबन जैसी कड़ी कार्यवाही की जाए। अतः आप कारण बताओ नोटिस का जवाब पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी। जिस हेतु आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। 

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