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दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक-योल पद से हटाए गए, संवैधानिक न्यायालय ने महाभियोग को मंजूरी दी

 नई दिल्ली।  दक्षिण कोरिया के संवैधानिक न्यायालय ने आज शुक्रवार को सर्वसम्मति से राष्ट्रपति यून सुक-योल के महाभियोग को मंजूरी दे दी, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें पद से हटा दिया गया है। यह निर्णय दिसंबर में लगाए गए संक्षिप्त मार्शल लॉ के कारण लिया गया।​ कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मून ह्युंग-बे ने बताया कि यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो रहा है, जिससे दक्षिण कोरिया को यून के उत्तराधिकारी का चयन करने के लिए 60 दिनों के भीतर राष्ट्रपति चुनाव आयोजित करना आवश्यक हो गया है, जो संभवतः 3 जून को होगा। ​

दरअसल, यून को पिछले साल दिसंबर के मध्य में विपक्ष-नियंत्रित नेशनल असेंबली द्वारा संविधान और कानूनों का उल्लंघन करने के आरोप में महाभियोग लगाया गया था। आरोप थे कि उन्होंने 3 दिसंबर को मार्शल लॉ घोषित किया, सैनिकों को नेशनल असेंबली में तैनात किया ताकि सांसदों को इस आदेश को रद्द करने से रोका जा सके और नेताओं की गिरफ्तारी का आदेश दिया।​
मुख्य न्यायाधीश मून ने कहा, “संवैधानिक व्यवस्था पर प्रतिवादी के कानून के उल्लंघनों के नकारात्मक प्रभाव और परिणाम गंभीर हैं, जिससे संविधान की रक्षा के लिए प्रतिवादी को पद से हटाने के लाभ राष्ट्रीय नुकसान से कहीं अधिक हैं।” ​
न्यायालय ने यून के खिलाफ लगभग सभी आरोपों को मान्यता दी, जिसमें यह भी शामिल था कि उन्होंने मार्शल लॉ घोषित करने के लिए कानूनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया और असेंबली को इस आदेश को पलटने से रोकने के लिए सैनिकों को भेजा।​
सत्तारूढ़ पीपल पावर पार्टी ने कहा कि वह न्यायालय के फैसले को विनम्रता से स्वीकार करती है, जबकि मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने इसे जनता की जीत के रूप में स्वागत किया।​ इससे पहले, नेशनल असेंबली सचिवालय ने गुरुवार से रविवार तक बाहरी लोगों के लिए पूरी तरह से प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया था। इस अवधि के दौरान सांसदों द्वारा आयोजित सभी निर्धारित सेमिनार और कार्यक्रम रद्द कर दिए गए थे।​ नेशनल असेंबली स्पीकर के कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया, “हमने बाहरी लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है और किसी भी संभावित स्थिति के खिलाफ एहतियात के तौर पर अपनी पुलिस और सुरक्षा को काफी हद तक मजबूत किया है।

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