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  अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने लिसा कुक को फिलहाल फेडरल रिजर्व गवर्नर बने रहने की अनुमति दी

 वाशिंगटन. अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को लिसा कुक को फिलहाल फेडरल रिजर्व गवर्नर बने रहने की अनुमति दे दी तथा उन्हें केंद्रीय बैंक से तत्काल हटाने संबंधी ट्रंप प्रशासन के अनुरोध पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। एक आदेश में, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह जनवरी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कुक को फेड बोर्ड से हटाने के अनुरोध पर दलीलों को सुनेगा। अदालत इस बात पर विचार करेगी कि कुक के पक्ष में निचली अदालत के फैसले को रोका जाए या नहीं, जबकि ट्रंप द्वारा उन्हें बर्खास्त करने संबंधी फैसले के खिलाफ उनकी चुनौती जारी रहेगी। इसके अलावा, न्यायाधीश दिसंबर में एक संबंधित कानूनी लड़ाई में भी सुनवाई कर रहे हैं, जिसमें ट्रंप द्वारा अन्य स्वतंत्र संघीय एजेंसियों की निगरानी करने वाले बोर्ड के सदस्यों को बर्खास्त करने की कार्रवाई शामिल है। लेकिन मामले में यह दूसरा मुद्दा कुक के मामले पर सीधा प्रभाव डाल सकता है कि क्या संघीय न्यायाधीशों के पास बर्खास्तगी को रोकने का अधिकार है। ट्रंप ने फेड की ब्याज दर निर्धारण समिति की सितंबर की बैठक से पहले कुक को हटाने की कोशिश की थी। लेकिन एक न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि बर्खास्तगी अवैध थी, और एक अपील अदालत ने ट्रंप प्रशासन की अपील को खारिज कर दिया। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा फेड बोर्ड में नियुक्त की गई कुक ने कहा है कि वह अपनी नौकरी नहीं छोड़ेंगी। उनके वकीलों में से एक, एब्बे लोवेल ने कहा है कि वह ‘‘सीनेट द्वारा पुष्टि किये गये बोर्ड गवर्नर के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करना जारी रखेंगी।'' इसके अलावा, सीनेट रिपब्लिकन ने हाल में फेड बोर्ड में एक रिक्त पद के लिए ट्रंप द्वारा नामित स्टीफन मिरान की नियुक्ति की पुष्टि की थी। कुक और मिरान दोनों ने फेड की हाल में हुई बैठक में हिस्सा लिया था। कुक को वोट देने का अगला मौका फेड की ब्याज दर निर्धारण समिति की बैठक में मिलेगा। यह बैठक 28-29 अक्टूबर को निर्धारित है। ट्रंप ने कुक पर ऋण धोखाधड़ी का आरोप लगाया है क्योंकि उन्होंने फेड बोर्ड में शामिल होने से पहले जून और जुलाई 2021 में मिशिगन और जॉर्जिया में दो संपत्तियों को ‘‘प्राथमिक आवास'' के रूप में बताया था। कुक ने कोई भी गलत काम करने से इनकार किया है और उन पर कोई अपराध का आरोप नहीं लगाया गया है। 

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