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बंगाल ने स्कूल, कॉलेज बंद किए, दिल्ली व मुंबई से उड़ानों को सीमित किया

कोलकाता।  पश्चिम बंगाल सरकार ने संक्रमण के मामलों में भारी वृद्धि के चलते सोमवार से सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने और कार्यालयों में कर्मियों की उपस्थिति 50 प्रतिशत तक सीमित करने के आदेश के साथ कोविड संबंधी प्रतिबंधों को फिर लागू कर दिया है। साथ ही मुंबई और नयी दिल्ली से उड़ानें सप्ताह में केवल दो बार (सोमवार और शुक्रवार) चलेंगी। मुख्य सचिव एच के द्विवेदी ने रविवार को संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की कि राज्य में 15 जनवरी तक रात 10 बजे से सुबह पांच बजे के बीच केवल आवश्यक सेवाओं की अनुमति होगी। पश्चिम बंगाल में पिछले सात दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में 12 गुना इजाफा होने के बीच राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगाना शुरू किया है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में रविवार को संक्रमण के 6,153 नए मामले दर्ज किए गए। मुख्य सचिव ने कहा, '' कल से सभी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में अकादमिक गतिविधियां बंद रहेंगी। 50 फीसदी क्षमता के साथ केवल प्रशासनिक गतिविधियों की अनुमति रहेगी।'' उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षा को लेकर संबंधित बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
द्विवेदी ने कहा कि मुंबई और नयी दिल्ली से उड़ानें सप्ताह में केवल दो बार (सोमवार और शुक्रवार) चलेंगी और ब्रिटेन से किसी भी उड़ान की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि दोनों शहरों में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने के मद्देनजर उड़ानों को सीमित किया गया है। द्विवेदी ने कहा कि पांच जनवरी से दिल्ली और मुंबई से आने वाली उड़ानों को सिर्फ सोमवार और शुक्रवार को ही अनुमति रहेगी और महामारी के हालात की समीक्षा किए जाने तक यह आदेश लागू रहेगा। द्विवेदी ने कहा, '' हमने अस्थायी तौर पर ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर रोक लगायी है। गैर-जोखिम वाली श्रेणी के देशों से आने वाले यात्रियों की रैपिड एंटीजन जांच अनिवार्य की गई है। अगर वे संक्रमित पाए जाते हैं तो आरटी-पीसीआर जांच से गुजरना होगा।'' हालांकि, मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि ब्रिटेन से आने वाले यात्री किसी अन्य शहर में उतरकर घरेलू उड़ान या ट्रेन के जरिए पश्चिम बंगाल आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के चार शहरों में 22 जनवरी को प्रस्तावित निकाय चुनाव के संबंध में फैसला राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लिया जाएगा। द्विवेदी ने कहा कि लोकल रेलगाड़ियों को शाम सात बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी, जबकि सभी शॉपिंग मॉल और बाजारों को रात 10 बजे तक खुले रहने की अनुमति होगी, लेकिन उनकी आधी क्षमता के साथ। उन्होंने कहा कि लंबी दूरी की ट्रेन अपने सामान्य समय के अनुसार चलेंगी। कोलकाता में मेट्रो ट्रेन भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ अपने सामान्य समय के अनुसार चलेंगी। उन्होंने कहा कि चिड़ियाघर सहित पर्यटक आकर्षण के सभी स्थल बंद रहेंगे तथा स्विमिंग पूल, पार्लर, स्पा, वेलनेस सेंटर और जिम को भी बंद करने के लिए कहा गया है। सिनेमा हॉल और थिएटर को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित रखने की अनुमति दी गई है। एक बार में अधिकतम 200 लोगों या हॉल की 50 प्रतिशत क्षमता, जो भी कम हो, के साथ बैठक और सम्मेलन की अनुमति दी गई है। बार और रेस्तरां को रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले रहने की अनुमति दी गई है, जबकि भोजन एवं अन्य आवश्यक उत्पादों की होम डिलीवरी की अनुमति सामान्य परिचालन समय के अनुसार ही होगी। मुख्य सचिव ने कहा कि शादियों में 50 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी, और अंतिम संस्कार के दौरान केवल 20 व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी। राज्य सरकार ने उद्योगों, कारखानों, मिल, चाय बागानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के प्रबंधन से दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा।

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