उच्चतम न्यायालय ने झारखंड लोक सेवा आयोग की छठी राज्य सिविल सेवा परीक्षा में चुने गए 326 उम्मीदवारों की नियुक्ति के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त किया
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने झारखंड लोक सेवा आयोग की छठी राज्य सिविल सेवा परीक्षा में चुने गए 326 उम्मीदवारों की नियुक्ति के मामले में गुरुवार को झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने 326 उम्मीदवारों को नौकरी देने के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। इससे पहले झारखंड उच्च न्यायालय ने छठी सिविल सेवा परीक्षा के लिए आय़ोग की वरीयता सूची और सिफारिशों को रद्द कर दिया था। उच्च न्यायालय के फैसले के विरोध में चयनित उम्मीदवारों ने उच्चतम न्यायालय में याचिता दायर की थी। सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार से भी अपना पक्ष रखने को कहा था।







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