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भर्ती परीक्षा में भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाला शिक्षक निलंबित


गुवाहाटी। असम सरकार के एक मंत्री ने मंगलवार को बताया कि राज्य सरकार ने एक शिक्षक को निलंबित कर दिया है, क्योंकि वह 48 घंटे से अधिक समय से पुलिस की हिरासत में रहा। निलंबित किए गए शिक्षक ने हाल में ग्रेड-3 और 4 के 26,000 पदों की भर्ती में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। विक्टर दास ने कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा और पुलिस महानिदेशक भास्कर ज्योति महंत को टैग करते हुए ट्वीट कर आरोप लगाया था कि कुछ अधिकारी और पूर्व विधायक जारी भर्ती प्रक्रिया में नौकरी दिलाने के लिए 3-8 लाख रुपये रिश्वत की मांग कर रहे हैं। इसके बाद, दास को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और गुवाहाटी पुलिस ने नौ सितंबर को ‘‘अफवाह फैलाने और सरकारी पदों पर चयन को लेकर समाज के विभिन्न वर्गों के बीच वैमनस्य पैदा करने की साजिश रचने'' के आरोप में गिरफ्तार किया था। दास को 16 सितंबर को जमानत मिल गई थी। असम के शिक्षा मंत्री रनोज पेगू ने कहा कि असम सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1964 के अनुसार, 48 घंटे से अधिक समय तक पुलिस हिरासत में रहने वाले किसी भी सरकारी कर्मचारी को निलंबित माना जाता है। मंत्री ने यहां प्रेसवार्ता में कहा, ‘‘उनके (दास) निलंबन का उनके आरोपों या एक निजी कोचिंग सेंटर से जुड़े होने से कोई लेना-देना नहीं है। यह सेवा नियमों के कारण है।'' उन्होंने यहां कहा कि निलंबन आदेश 13 सितंबर को जारी किया गया था। मंत्री ने कहा कि कामरूप जिले के एक स्कूल में तैनात शिक्षक दास के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी।

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