आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द
नई दिल्ली। कांगेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना के अनुसार इस वर्ष 23 मार्च से उन्हें लोकसभा सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया गया है। गुजरात में सूरत की अदालत ने उन्हें एक विवादित बयान के मामले में दोषी करार देते हुए दो वर्ष की सजा सुनाई थी। श्री राहुल गांधी केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गये थे।
इस वर्ष जनवरी में, लक्षद्वीप के लोकसभा सांसद मोहम्मद फैजल को सत्र न्यायालय ने हत्या के प्रयास के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
वर्ष 2019 में अभद्र भाषा के मामले में सजायाफ्ता उत्तर प्रदेश के विधायक आजम खान को 2022 में विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
आल इंडिया अन्ना द्रमुक के प्रमुख और तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जे. जयललिता को आय से अधिक संपत्ति के मामले में चार साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद सितंबर 2014 में विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में दोषी ठहराया गया था और 2013 में लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8, (3) के अनुसार, किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए सांसद या विधायक को सजा की तारीख से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
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