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 मप्र : चौथी कक्षा के छात्र पर ‘राउंडर’ से 108 वार के मामले को किशोर न्याय बोर्ड को सौंपेगी पुलिस

 इंदौर (मध्यप्रदेश)।  इंदौर के एक निजी विद्यालय में झगड़े के दौरान चौथी कक्षा के छात्र के पैर पर उसके तीन सहपाठियों द्वारा ज्यामिति की पढ़ाई में इस्तेमाल होने वाले उपकरण ‘‘राउंडर’’ से कथित तौर पर 108 वार किए जाने के मामले को पुलिस ने किशोर न्याय बोर्ड को सौंपने का फैसला किया है। पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आलोक कुमार शर्मा ने  बताया कि एयरोड्रम थाना क्षेत्र के निजी विद्यालय में चौथी कक्षा के बच्चे पर उसके सहपाठियों द्वारा ‘राउंडर’ से कथित हमले के मामले को किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक किशोर न्याय बोर्ड को सौंपा जाएगा।उन्होंने बताया कि एयरोड्रम पुलिस थाने की विशेष किशोर पुलिस इकाई का जांच अधिकारी मामले से जुड़े बच्चों की सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट भी तैयार करेगा। उन्होंने बताया कि इस रिपोर्ट को पीड़ित बच्चे की मेडिकल जांच रिपोर्ट और अन्य संबद्ध दस्तावेजों के साथ किशोर न्याय बोर्ड के सामने रखा जाएगा।
शर्मा ने बताया कि पुलिस ने मामले से जुड़े बच्चों, उनके परिजनों और विद्यालय प्रबंधन से भी बात की है। उन्होंने कहा कि घटना से जुड़े सभी बच्चे 10 साल से कम उम्र के हैं।बहरहाल, पुलिस की ओर से अब तक खुलासा नहीं किया गया है कि चौथी कक्षा के बच्चों के बीच झगड़े की ऐसी कौन-सी वजह थी जिससे एक बच्चे को सहपाठियों के हिंसक बर्ताव का शिकार होना पड़ा।
इस बारे में पूछे जाने पर एयरोड्रम पुलिस थाने के प्रभारी राजेश साहू ने कहा, ‘‘ अभी सिर्फ इतना पता चला है कि कक्षा में बच्चे आपस में लड़े थे। विशेषज्ञों के जरिये बच्चों की काउंसलिंग के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि उनके बीच झगड़े की वजह क्या थी?’थाना प्रभारी ने बताया कि इस मामले को किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा और बाल कल्याण समिति ने भी प्रकरण का संज्ञान लिया है।
पीड़ित बच्चे के पिता का आरोप है कि निजी विद्यालय में 24 नवंबर को दोपहर दो बजे के आस-पास उनके बेटे पर उसके तीन सहपाठियों ने ‘राउंडर’ से 108 वार किए जिससे उसके शरीर पर गोदे जाने के निशान बन गए। उन्होंने बताया कि बच्चे का प्राथमिक इलाज किया गया है और उसकी हालत खतरे से बाहर है। पीड़ित बच्चे के पिता एयरोड्रम पुलिस थाने में घटना की शिकायत पहले ही दर्ज करा चुके हैं।

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