केन्द्र ने ई.एस.आई.सी. के अंतर्गत आने वाले कामगारों को तीन महीने के वेतन की 50 प्रतिशत राशि के भुगतान के नियमों में ढील दी
नई दिल्ली। कर्मचारी राज्य बीमा निगम-ई.एस.आई.सी. ने कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए कामगारों को इस साल 24 मार्च और 31 दिसंबर के बीच बेरोजग़ारी लाभ के रूप में तीन महीनों के औसत वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए नियमों में ढील दी है।
कल नई दिल्ली में केद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में हुई ई.एस.आई.सी की 182वीं बैठक में इसका निर्णय किया गया। ई.एस.आई.सी. अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना पर अमल कर रहा है जिसके अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत आने वाले कामगारों को बेरोजगारी लाभ दिया जाता है। इस योजना का अगले साल 30 जून तक विस्तार करने का भी फैसला किया गया है। मौजूदा शर्तों में ढील देने और कोविड महामारी के दौरान रोजगार खोने वाले कामगारों को दी जाने वाली राहत राशि में वृद्धि करने का भी निर्णय किया गया है। बढ़ी हुई राशि का भुगतान इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर तक की अवधि के दौरान किया जाएगा। इसके बाद अगले साल पहली जनवरी से 30 जून तक पात्रता शर्तों को ध्यान में रखकर भुगतान किया जाएगा। इन शर्तों की समीक्षा मांग और जरूरत को ध्यान में रखते हुए इस साल 31 दिसंबर के बाद की जाएगी।
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