सरकार ने 20 साल से अधिक पुराने वाहनों के पंजीकरण नवीनीकरण पर शुल्क बढ़ाया
नयी दिल्ली. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 20 साल से पुराने मोटर वाहनों के पंजीकरण नवीनीकरण शुल्क में भारी वृद्धि की है ताकि लोगों को अधिक पुराने वाहनों को रखने से हतोत्साहित किया जा सके। मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि 20 साल से अधिक पुराने हल्के मोटर वाहनों (एलएमवी) के पंजीकरण को नवीनीकृत कराने का शुल्क अब 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह 20 साल पुराने दोपहिया वाहनों के लिए नवीनीकरण शुल्क को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया गया है जबकि तिपहिया एवं क्वाड्रिसाइकिल के लिए शुल्क 3,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है। आयातित दोपहिया और तिपहिया वाहनों के पंजीकरण नवीनीकरण पर अब 20,000 रुपये और चार पहिया या उससे बड़े आयातित वाहनों पर 80,000 रुपये का शुल्क देना होगा। इस संबंध में जारी मसौदा संशोधन को फरवरी में सार्वजनिक किया गया था और इसे 21 अगस्त को अंतिम रूप दिया गया। मंत्रालय ने इससे पहले अक्टूबर, 2021 में भी वाहन पंजीकरण और नवीनीकरण शुल्क बढ़ाया था।
उच्चतम न्यायालय ने अगस्त की शुरुआत में दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई न करने का आदेश दिया था। दिल्ली सरकार ने शीर्ष अदालत से अपील की थी कि वाहनों के निर्माण वर्ष के बजाय उनके वास्तविक उपयोग को देखते हुए वाहनों को इस्तेमाल से बाहर करने की नीति लागू की जाए।
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