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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने टीनएजर्स के अकाउंट पर लगाया कंट्रोल, जानें क्या है नई गाइडलाइन

 नई दिल्ली।  इंटरनेट और स्मार्टफोन ने आज के समय में सोशल मीडिया तक सभी की पहुंच को आसान बना दिया है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लागू होने से सिर्फ दो महीने पहले, इंस्टाग्राम ने बड़ा फैसला लिया है। फोटो शेयरिंग ऐप ने किशोरों के लिए उपलब्ध कंटेंट में बदलाव किया है और युवाओं के अकाउंट पर पेरेंटल कंट्रोल को सख्ती से लागू कर दिया है।

इंस्टाग्राम की मूल कंपनी, मेटा ने ग्लोबल अनाउंसमेंट की। कहा कि 13 से 18 साल के बच्चों के लिए उपलब्ध सामग्री अमेरिका की पीजी (पेरेंटल गाइडेंस)-13 रेटिंग के बराबर होगी, जिससे किशोरों के अकाउंट में हिंसक या वयस्क सामग्री सीमित हो जाएगी।
कंपनी किशोरों के साथ अपने एआई इंटरैक्शन को पीजी-13 अनुभव में भी बदलेगी, क्योंकि सोशल मीडिया कंपनी के चैटबॉट्स के लिए दिशानिर्देशों में चैटबॉट को “बच्चों को रोमांटिक या अश्लील बातचीत में शामिल करने” की अनुमति देने की खबरों पर तीखी प्रतिक्रिया हुई है।
किशोर अब उन अकाउंट्स को भी फॉलो नहीं कर पाएंगे जिन्हें उम्र के हिसाब से अनुचित सामग्री शेयर करने वाला माना जाता है, जैसे कि वे अकाउंट जिन्होंने अपने बायो में ओनली फैंस अकाउंट्स को लिंक किया है। जो किशोर पहले से ही इन अकाउंट्स को फॉलो कर रहे हैं, वे उस सामग्री को देख या उससे इंटरैक्ट नहीं कर पाएंगे, डीएम नहीं भेज पाएंगे या टिप्पणियां नहीं देख पाएंगे। नियम में बदलाव से प्रभावित होने वाले अकाउंट्स को सूचित किया जाएगा कि किशोर अब उनके अकाउंट को फॉलो नहीं कर पाएंगे।
ब्लॉक किए गए सर्च टर्म्स को शराब या खून-खराबे जैसे विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला तक विस्तारित किया जाएगा। द गार्जियन के मुताबिक इंस्टाग्राम की सार्वजनिक नीति की वैश्विक निदेशक, तारा हॉपकिंस ने कहा कि इन बदलावों के तहत “गे” या “ट्रांस” जैसे एलजीबीटीक्यू शब्दों को ब्लॉक नहीं किया जाएगा।
माता-पिता किशोरों को पोस्ट के नीचे टिप्पणियां देखने, छोड़ने या प्राप्त करने से रोकने के लिए एक सख्त सेटिंग का उपयोग कर पाएंगे, और यह सुविधा किशोरों द्वारा की जाने वाली एआई बातचीत को भी और प्रतिबंधित करेगी। ये बदलाव मंगलवार से अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में किशोर अकाउंट्स पर धीरे-धीरे लागू होंगे और साल के अंत तक पूरी तरह से लागू हो जाएंगे।

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