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आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 23–24 दिसंबर, 2025 को ‘पेसा महोत्सव’ का भव्य आयोजन किया जाएगा

 नई दिल्ली।   पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) के लागू होने की वर्षगांठ के अवसर पर लोक संस्कृति के उत्सव के रूप में दो दिवसीय ‘पेसा महोत्सव’ का आयोजन किया जा रहा है। यह महोत्सव 23 और 24 दिसंबर, 2025 को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयोजित होगा। पेसा अधिनियम की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 24 दिसंबर को ‘पेसा दिवस’ भी मनाया जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार के उपमुख्यमंत्री एवं पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री श्री कोनिदाला पवन कल्याण महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय के केंद्रीय सचिव विवेक भारद्वाज इस अवसर पर केंद्र तथा राज्य सरकारों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। इस आयोजन में पंचायत प्रतिनिधियों, खिलाड़ियों और सांस्कृतिक कलाकारों सहित सभी 10 पेसा राज्यों से लगभग 2,000 प्रतिनिधियों के भाग लेने की आशा है।

पेसा से संबंधित कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गतिविधियों का शुभारंभ 24 दिसंबर, 2025 को किया जाएगा। इनमें सूचना के प्रभावी प्रसार और पेसा के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए पेसा पोर्टल, राज्यों में कार्यान्वयन की प्रगति का आकलन करने हेतु पेसा संकेतक, जागरूकता बढ़ाने व जमीनी स्तर पर क्षमता निर्माण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जनजातीय भाषाओं में पेसा पर प्रशिक्षण मॉड्यूल तथा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले पर आधारित एक ई-पुस्तक शामिल है, जिसमें क्षेत्र के पारंपरिक ज्ञान, संस्कृति एवं विरासत का दस्तावेजीकरण किया गया है। उत्सवों के तहत आंध्र प्रदेश की पेसा ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा, जिनमें भाग लेने वाले राज्यों के निर्वाचित प्रतिनिधि दस चिन्हित पेसा विषयों पर विचार-विमर्श करेंगे। इसके अतिरिक्त, 24 दिसंबर को सभी दस पेसा राज्यों में भी विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की जाएंगी, जिनका मुख्य उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी को सुदृढ़ करना, प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण देना, पारंपरिक रीति-रिवाजों की रक्षा, आजीविका के अवसरों का विस्तार करना और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है।
इस महोत्सव के दौरान खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों की एक समृद्ध एवं विविध श्रृंखला प्रस्तुत की जाएगी, जो भारत की जनजातीय विरासत की बहुरंगी विविधता एवं जीवंतता को प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शित करेगी। महोत्सव का मुख्य स्थल विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी परिसर होगा, जबकि विभिन्न गतिविधियां विशाखापत्तनम शहर के प्रमुख स्थलों जैसे रामकृष्ण बीच, इंडोर स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम तथा कलावाणी सभागार में आयोजित की जाएंगी।
 पेसा अधिनियम 1996 के बारे में जानकारी
भारत के संविधान के अनुच्छेद 243एम(4)(बी) के तहत संसद ने संविधान के भाग-IX के प्रावधानों को कुछ अपवादों और संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करने हेतु “पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996” (जिसे पेसा अधिनियम कहा जाता है) अधिनियमित किया। अनुसूचित क्षेत्र वे इलाके हैं, जिन्हें माननीय राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 244(1) तथा पांचवीं अनुसूची में इन क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान निहित हैं। चूंकि इन क्षेत्रों का उल्लेख संविधान की पांचवीं अनुसूची में किया गया है, इसलिए इन्हें पांचवीं अनुसूची क्षेत्र भी कहा जाता है। वर्तमान में, पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र 10 राज्यों में अधिसूचित हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना शामिल हैं।

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