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 रेल मंत्रालय ने किराये में वृद्धि अधिसूचित की, टिकट के नये दाम शुक्रवार से होंगे प्रभावी

 नयी दिल्ली । रेल मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को आधिकारिक तौर पर 215 किलोमीटर से अधिक की यात्रा के लिए साधारण श्रेणी के टिकट की कीमत में एक पैसा प्रति किलोमीटर तथा मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की गैर वातानुकूलित और सभी ट्रेनों की वातानुकूलित श्रेणियों के टिकट की कीमत में दो पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि की अधिसूचना जारी की। मंत्रालय ने 21 दिसंबर को घोषणा की थी कि 26 दिसंबर से यात्री किराए में वृद्धि की जायेगी।
यह एक साल में दूसरी बार है जब मंत्रालय ने यात्री रेल किरायों में संशोधन किया है। इससे पहले जुलाई में किराया में वृद्धि की गयी थी। अपने फैसले को सही ठहराते हुए मंत्रालय ने कहा कि किरायों को युक्तिसंगत बनाने का उद्देश्य यात्रियों की वहनीयता और परिचालन की स्थिरता के बीच संतुलन स्थापित करना है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘संशोधित किराया संरचना के तहत, उपनगरीय सेवाओं और सीजन टिकटों के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिसमें उपनगरीय और गैर-उपनगरीय दोनों मार्ग शामिल हैं। साधारण गैर एसी (गैर-उपनगरीय) सेवाओं के लिए, द्वितीय श्रेणी सामान्य, शयनयान श्रेणी सामान्य और प्रथम श्रेणी सामान्य में किराए को श्रेणीबद्ध तरीके से तर्कसंगत बनाया गया है।'' उसने कहा है,‘‘द्वितीय श्रेणी सामान्य में 215 किलोमीटर तक की यात्राओं के लिए किराए में कोई वृद्धि नहीं की गई है, जिससे कम दूरी और रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 216 किलोमीटर से 750 किलोमीटर तक की दूरी के लिए किराए में पांच रुपये की वृद्धि होगी। इससे अधिक दूरी की यात्राओं के लिए, वृद्धि चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी - 751 किलोमीटर से 1250 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 10 रुपये, 1251 किलोमीटर से 1750 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 15 रुपये और 1751 किलोमीटर से 2250 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 20 रुपये।'' आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि तेजस राजधानी, राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत, हमसफर, अमृत भारत, तेजस, महामना, गतिमान, अंत्योदय, गरीब रथ, जन शताब्दी, युवा एक्सप्रेस, नमो भारत रैपिड रेल और सामान्य गैर-उपनगरीय सेवाओं (एसी मेमू/डेमू को छोड़कर, जहां लागू हो) सहित प्रमुख ट्रेन सेवाओं के मौजूदा मूल किराए को अनुमोदित वर्ग-वार मूल किराए के अनुरूप संशोधित किया गया है। इसमें कहा गया है, "संशोधित किराया केवल 26 दिसंबर, 2025 को या उसके बाद बुक किए गए टिकटों पर लागू होगा। इस तिथि से पहले बुक किए गए टिकटों पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा, भले ही यात्रा प्रभावी तिथि के बाद की जाए।" .

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