निजी एम्बुलेंस सेवाओं के लिए शुल्क 1,500 से 4,000 रु के बीच तय
नयी दिल्ली। कोविड-19 महामारी बढ़ने के बीच, दिल्ली सरकार ने बृहस्पतिवार को निजी एम्बुलेंस सेवाओं द्वारा लिए जाने वाले शुल्क की सीमा 1,500 से 4,000 रुपये के बीच तय कर दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि अस्पतालों में कोविड-19 रोगियों की बढ़ती भीड़ के बीच कुछ निजी एम्बुलेंस संचालक अवैध ढंग से अत्यधिक शुल्क ले रहे हैं। केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘‘यह हमारे संज्ञान में आया है कि दिल्ली में निजी एम्बुलेंस सेवाएं अवैध ढंग से अत्यधिक शुल्क ले रही हैं।'' उन्होंने कहा, "इससे बचने के लिए, दिल्ली सरकार ने अधिकतम कीमतें तय की हैं, जो निजी एम्बुलेंस सेवाएं ले सकती हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


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