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 चाइनीज मांझा विक्रय एवं खरीदने वालो को 5 साल की जेल एवं 1 लाख का जुर्माना हो सकता है

भिलाईनगर। छत्तीसगढ़ शासन के आदेश के परिपालन में नगर पालिक निगम भिलाई के क्षेत्र में गठित दल द्वारा लगातार चाइनीज मांझा खरीदी एवं ब्रिकी करने वालो पर कार्यवाही कर रही है। प्रायः यह देखा जा रहा है कि दुकानदार अपने थोड़े से लाभ कमाने के लिए खतरनाक चाइनीज मांझा का चोरी-छिपे विक्रय कर रहे है। चाइनीज मांझा के उपयोग से स्वयं, राहगीर, पक्षी आदि दुर्घटना के शिकार हो जाते है। कभी भी पतंग के धागे से घटनाएं होने की पूरी संभावना बनी रहती है।
         नगर निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने अधिकारियो को निर्देशित किये है, कि जो भी दुकानदार चाइनीज मांझा का बिक्री करते या कोई नागरिक इसे खरीदते दिखे तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करें एवं उनसे अर्थदण्ड की वसूली की जाए। संबंधित के पास से चाइनीज मांझा पाये जाने पर उसे तत्काल जप्त की जावे। साथ ही उन्हे समझाइस दी जाए की आपके द्वारा शासन के आदेशो का उल्लंघन करने पर 5 साल की जेल के साथ 1 लाख रूपये तक का जुर्माना या फिर दोना सजा हो सकती है। छत्तीसगढ़ के आवास एवं पर्यावरण विभाग ने चीनी धागों की खरीदी और ब्रिकी को मददेनजर रखते हुए अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर इसे दण्डनीय अपराध करार दिया है। 
         जोन क्रमांक-4 क्षेत्रांतर्गत प्रतिबंधित मांझा बेचने पर 900 रूपये की चालानी कार्यवाही की गई एवं मांझा धागा जप्त किया गया। समझाइस दिया गया कि नायलोन एवं चाइनीज मांझा/धागा पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसके साथ की इण्ड्रस्टिज यूज धागा का उपयोग भी न करे। यह अंतिम समझाइस है, नहीं मानने वाले दुकानदारो का गुमशता लाईसेंस निरस्त एवं दुकान को सील बंद की कार्यवाही की जावेगी।

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