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 जिला दण्डाधिकारी ने दो लोगों को किया जिला बदर

 - एक वर्ष की अवधि तक जिले की सीमावर्ती जिलों की सीमाओं से बाहर रहने के दिए आदेश
  दुर्ग / जिला दण्डाधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अजय दुबे आ. स्व. लवकुश दुबे पचरी पारा दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग और इन्द्रजीत उर्फ नेपाली पिता महेश सिंह संधू निवासी कान्ट्रेक्टर कालोनी सुपेला तहसील व जिला दुर्ग को एक वर्ष की अवधि तक जिले की सीमावर्ती जिलों की सीमाओं से बाहर रहने आदेशित किया है। जिला दण्डाधिकारी सुश्री चौधरी ने पुलिस अधीक्षक दुर्ग के प्रतिवेदन पर अजय दुबे और इन्द्रजीत उर्फ नेपाली के अपराधिक आचरण एवं प्रवृत्ति पर नियंत्रण किए जाने तथा आम जनता में अमन-चैन और कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु जनहित में अजय दुबे आ. स्व. लवकुश दुबे पचरी पारा दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग और इन्द्रजीत उर्फ नेपाली पिता महेश सिंह संधू निवासी कान्ट्रेक्टर कालोनी सुपेला तहसील व जिला दुर्ग को राजस्व जिला दुर्ग एवं उसके सीमावर्ती जिले रायपुर, बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई एवं धमतरी जिले की सीमाओं से आदेश तिथि 31 दिसंबर 2024 से एक सप्ताह के भीतर बाहर चले जाने कहा है। जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार आदेश तिथि से एक वर्ष की अवधि तक उक्त जिलों की सीमाओं में जिला दण्डाधिकारी के आदेश के बिना अजय दुबे एवं इन्द्रजीत उर्फ नेपाली प्रवेश नहीं कर सकेंगे। ज्ञात हो कि पुलिस अधीक्षक दुर्ग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार आरोपी अजय दुबे पिता स्व. लवकुश दुबे थाना दुर्ग क्षेत्र का आदतन अपराधी है। इनके विरूद्ध थाना दुर्ग में अपराधिक गतिविधियों से संबंधित विभिन्न धाराओं में 16 प्रकरण दर्ज है। इसी प्रकार इन्द्रजीत उर्फ नेपाली पिता महेश सिंह संधू भी थाना सुपेला क्षेत्र का आदतन अपराधी है। इनके विरूद्ध थाना सुपेला में विभिन्न अपराधिक गतिविधियों से संबंधित 15 प्रकरण दर्ज है। ये दोनों अत्यंत क्रूर प्रवृत्ति के है एवं इनके आतंक से लोग भयभीत होकर दहशत में है। इनके विरूद्ध लोगों के द्वारा गवाही देने में जान का खतरा बना रहता है। इनके द्वारा लोगों को मारना, पीटना, जान से मारने की धमकी, लूट, हत्या का प्रयास, चोरी, डकैती, अवैध शराब बिक्री, हथियार रखकर धमकाना तथा हत्या जैसे जघन्य अपराध कृत्य करने के थानों में अपराध पंजीबद्ध है। ये लोेग थाना क्षेत्र में संभ्रांत लोगों को आतंकित कर परेशान करते है। इनके कृत्यों में आस-पास के अपराधिक प्रवृति के लोग भी सहयोग देते हैं। इनके विरूद्ध अभी तक की गई समस्त वैधानिक कार्यवाही से अपराधिक गतिविधियों में किसी प्रकार का अंकुश या नियंत्रण नहीं लगाया जा सका। इनके अपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण एवं अंकुश लगाना जरूरी हो गया है। जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए न्यायालयीन आदेश पारित कर आपराधिक प्रवृत्ति में संलिप्त अजय दुबे और इन्द्रजीत उर्फ नेपाली को 01 वर्ष के लिए जिला बदर किया गया हैं।    

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