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त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन अंतर्गत मतदान दिवस पर शुष्क अवधि घोषित

दुर्ग/ छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत के आम/उप निर्वाचन 2025 हेतु मतदान दिवस 17 फरवरी 2025, 20 फरवरी 2025 एवं 23 फरवरी 2025 को मदिरा दुकाने बंद रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर एवं  जिला दण्डाधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के निर्वाचन क्षेत्रों में एवं निर्वाचन क्षेत्र से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी की फुटकर दुकानों, रेस्टॉरेंट-बार, होटल-बार, क्लब आदि जैसे-एफ.एल.-1 (घघ), एफ.एल.-1 (घघ-कम्पोजिट), सी.एस.-2 (घघ), सी.एस.2 (घघ कम्पोजिट), सी.एस.2 (ग-अहाता), सी.एस.2 (ग-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल.-1 (ख-अहाता), एफ.एल.1 (ख-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल.-3(ग), 4(क), 5, 5 (क), 9, 9(क) एवं एफ.एल.-10 को बंद रखे जाने हेतु ’शुष्क अवधि’ दिवस घोषित किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रथम चरण अंतर्गत विकासखण्ड दुर्ग एवं अन्य जिला राजनांदगांव के विकासखण्ड राजनांदगांव में 15 फरवरी 2025 को 3 बजे से 17 फरवरी 2025 तक की मतगणना समाप्ति तक रसमड़ा (बोरई) में बॉटलिंग ईकाई, खपरी में एफ.एल.-3(ग), अंजोरा में सीएस2 (घघ-कम्पोजिट), सी.एस.2 (ग-कम्पोजिट अहाता) एवं एफ.एल.-4(क) का संवयवहार प्रतिबंधित रहेगा। इसी प्रकार ग्राम अण्डा में सी.एस.2 (घघ), एफ.एल.-1 (घघ), सी.एस.2 (ग-अहाता), ग्राम जेवरासिरसा में सी.एस.2 (घघ), एफ.एल.-1 (घघ), सी.एस.2 (ग-अहाता), एफ.एल.1 (ख-अहाता), ग्राम अरसनारा में एफ.एल.-10, सी.एस.2 (घघ कम्पोजिट), सी.एस.2 (ग-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल.-1 (ख-कम्पोजिट अहाता), ग्राम धनोरा में सी.एस.2 (घघ-कम्पोजिट), सी.एस.2 (ग-कम्पोजिट अहाता), ग्राम पुरई में सी.एस.2 (घघ), एफ.एल.-1 (घघ), सी.एस.2 (ग-अहाता) का संवयवहार प्रतिबंधित रहेगा।  इसी क्रम में द्वितीय चरण अंतर्गत जिले के विख पाटन एवं अन्य जिला बालोद के विख बालोद अंतर्गत 18 फरवरी 2025 को 03 बजे से 20 फरवरी 2025 की मतगणना समाप्ति तक ग्राम जामगांव में सी.एस.2 (घघ), एफ.एल.-1 (घघ), सी.एस.2 (ग-अहाता), एफ.एल.1 (ख-अहाता), ग्राम असोगा में सी.एस.2 (घघ-कम्पोजिट), सी.एस.2 (ग-कम्पोजिट अहाता) का संवयवहार प्रतिबंधित रहेगा। तृतीय चरण अंतर्गत विख धमधा एवं अन्य बालोद के विख गुण्डरदेही में 21 फरवरी 2025 शाम 3 बजे से 23 फरवरी 2025 की मतगणना समाप्ति तक ग्राम नंदिनीखुंदिनी में सी.एस.2 (घघ-कम्पोजिट), ग्राम खपरी कुम्हारी में बॉटलिंग इकाई, ग्राम डौकीडीह (जिला-बालोद) में सी.एस.2 (घघ), एफ.एल.-1 (घघ), सी.एस.2 (ग-अहाता) और ग्राम अहेरी में एफ.एल.10 का संवयवहार प्रतिबंधित रहेगा। जिले की शेष मदिरा दुकानें एवं अन्य अनुज्ञप्तियां पूर्व की भांति यथावत् खुली रहेगी। उक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा गया है।

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