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ओलावृष्टि और चक्रवाती हवाओं से फसल क्षति पर मिलेगा बीमा लाभ

 *- एडऑन कवर लेने वाले किसान 72 घंटे के भीतर दें सूचना*

दुर्ग/ विगत कुछ दिनों से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही ओलावृष्टि एवं तेज चक्रवाती हवाओं के चलते उद्यानिकी फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका बनी हुई है। पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत ओलावृष्टि एवं चक्रवाती हवाओं से उद्यानिकी फसलों को होने वाले क्षति के लिए एडऑन कवर के रूप में बीमा कराया जाता है। 
उप संचालक उद्यान से प्राप्त जानकारी अनुसार योजनांतर्गत जिन कृषकों द्वारा एडऑन कवर के लिए बीमा कराया गया है, उन्हें ओलावृष्टि एवं चक्रवाती हवाओं से फसल क्षति के 72 घंटे के भीतर स्थानीय उद्यानिकी अधिकारी या बीमा कंपनी को सूचित करना अनिवार्य है। इसके बाद बीमा कंपनी, विभागीय अधिकारी और किसान की संयुक्त समिति द्वारा फसल क्षति का आंकलन किया जाएगा और नियमों के अनुसार दावा राशि का भुगतान किया जाएगा।
जिले के जिन कृषकों द्वारा एडऑन कवर के लिए बीमा कराया गया है वे क्षति के प्रारंभिक जानकारी बीमा कंपनी एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के टोल-फ्री नंबर 1800-419-0344 पर अथवा विभागीय अधिकारियों को दे सकते हैं। 
 
 

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