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 आगामी त्यौहारों को देखते हुए अति. पुलिस अधीक्षक ने डीजे संचालकों की ली बैठक

0- माननीय न्यायालय का कड़ाई से पालन करने दिये निर्देश 
दुर्ग।  वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, दुर्ग के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दुर्ग एवं नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर द्वारा मंगलवार को पुलिस नियंत्रण कक्ष भिलाई में दुर्ग जिले के डी.जे. संचालकों की बैठक ली गई। बैठक में  आगामी त्यौहारों एवं धार्मिक कार्यक्रमों को देखते हुए  आवश्यक निर्देश दिए गए। निदेर्शों में कहा गया है कि शासकीय संपत्ति अथवा अन्य प्रकार की किसी वस्तुओं/ सुविधाओं का उपयोग किया जाए तो उसकी पूर्वानुमति कार्यालय से लेना अनिवार्य है। लाउड स्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग सार्वजनिक स्थलों पर उस क्षेत्र के परिवेश ध्वनि पैमाने से 10 डी. बी. (ए) से अधिक नहीं होना चाहिये या 75 डी. बी. (ए) से अधिक नहीं अथवा इनमें से जो भी कम है, से अधिक नहीं होना चाहिए।
रात्रि 10. 00 बजे से प्रात: 06.00 बजे के मध्य ध्वनि विस्तारक यंत्र , वाद्य यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग के दौरान एन.जी.टी. एवं शासन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिये निर्धारित मानकों, कोलाहल अधिनियम एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए, वाहनों पर वाद्य यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा, आयोजन से आम जनता बाधित न हो एवं मार्ग को ब्लाक नहीं किया जाए, किसी प्रकार के विवाद की स्थिति निर्मित होने पर अभिमत स्वत: निरस्त हो जाएगा समस्त शासकीय, अशासकीय अस्पताल, समस्त शासकीय, अशासकीय शैक्षणिक संस्थान, जिला एवं सत्र न्यायालय तथा अन्य न्यायालय , समस्त शासकीय कार्यालय की 100 मीटर की सीमा को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र (जोन्स आफ साइलेंस ) घोषित किया गया है, अत: इसका पालन किया जाना अनिवार्य है। माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.) व्दारा प्रकरण WPPIL©️-88@2023 , दिनांक 20.11.2023 कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 एवं The Noise Pollution (Regulation and Control) Rules 2000 में पारित निर्देशों का पालन किया जायेगा । बैठक में जिले के लगभग 100 डी.जे. संचालक शामिल हुए

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