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 फसल बीमा कराने 19 जुलाई  से समितियों में लगेंगे शिविर

-एक साथ मिलेंगे ग्रामीण स्तर के सभी अधिकारी
-कलेक्टर ने किसानों से की बीमा कराने की अपील
बिलासपुर /किसानों को फसल बीमा कराने की सुविधा प्रदान करने के लिए उनके आसपास मौजूद सहकारी समितियों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने बीमा योजना की कल हुई समीक्षा में कम प्रगति को ध्यान में रखते हुए आगामी 31 जुलाई तक सभी समितियों में अलग-अलग तिथियांेे में शिविर आयोजन के निर्देश दिए थे। इन शिविरों में बीमा के लिए जरूरी सभी दस्तावेज उन्हें एक साथ मुहैया होगा। ग्रामीण स्तर के पटवारी, आरएईओ, समिति प्रबंधक यथा संभव बीमा कंपनी के प्रतिनिधि भी उपस्थित होंगे। कलेक्टर ने दूरगामी हित को देखते हुए सभी किसानों से बीमा करा लेने की अपील की है। उन्होंने सभी अधिकारियों को हर संभव अपील करने के निर्देश भी दिए है।
इस योजना के तहत सेवा सहकारी समितियों के अंतर्गत आने वाले सभी ग्रामों के ऋणी और अऋणी किसानों को शत-प्रतिशत बीमा कवरेज में शामिल किया जाना अनिवार्य किया गया है। संयुक्त शिविरों के माध्यम से किसानों का बीमा पंजीयन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रत्येक शिविर के लिए ग्राम कृषि विस्तार अधिकारी को प्रभारी अधिकारी, संबंधित पटवारी को सहायक अधिकारी, सेवा सहकारी समिति के संस्था प्रबंधक को तकनीकी सहायक के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के ब्रांच मैनेजर एवं सुपरवाइजर को नोडल अधिकारी बनाया गया है। संबंधित विकासखंडों के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं कृषि विकास अधिकारी को मूल्यांकन अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है।
19 जुलाई को तखतपुर विकासखण्ड के सोसायटी सिंघनपुरी, विजयपुर, घुरू, सकरी, बिल्हा के सेंवार, बिल्हा, दगोरी, लखराम, कोटा ब्लॉक के करगीखुर्द, नवागांव सल्का, मस्तूरी के धु्रवाकारी, मस्तूरी, कुकदा में इसी प्रकार मस्तूरी के निरतू में 20 जुलाई को निरतू में शिविर का आयोजन किया जाएगा। 21 जुलाई को तखतपुर के जूनापारा, पाली, लाखासार, छतौना, बिल्हा के बरतोरी, बोड़सरा, पौसरी, कोटा के धूमा, मस्तूरी के मल्हार, किरारी, गतौरा में शिविर लगाये जाएंगे।
 फसल बीमा के लिए अनिवार्य दस्तावेज -
बीमा का कार्य किसी बैंक के अलावा किसी भी सीएससी से कराया जा सकता है। इसके लिए संबंधित किसान को अपना नवीनतम आधार कार्ड, नवीनतम भूमि प्रमाण पत्र बी वन एवं पी टू, बैंक पास बुक की छाया प्रति, फसल बोआई प्रमाण पत्र अथवा स्व घोषणा पत्र, किसान का वैध मोबाईल नम्बर, बटाईदार/काश्तकार एवं साझेदार किसानों के लिए घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

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