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 हत्या एवं लूट कांड के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

दंतेवाड़ा । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विजय कुमार होता के न्यायालय द्वारा आरोपी जोगेन्द्र पोडियाम उर्फ जोगा एवं कमलेश मरकाम उर्फ कमलू को हत्या एवं लूट कांड के आरोप सिद्ध होने आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अनुसार दोनों आरोपियों द्वारा चितालंका दंतेवाड़ा में मृतक अंकित गुप्ता को घातक आयुध टंगिया से मारपीट कर उसकी हत्या करने के साथ-साथ उसके पास रखे 4,000 रुपये, मोबाईल लूट लिया गया था।
हत्या करने के पष्चात दोनों आरोपियों ने उसके कॉलेज बैग, जैकेट एवं मोटर सायकल को छिपाकर साक्ष्य के विलोपन का अपराध भी किया गया। अतः न्यायालय द्वारा विचारण करते हुये आरोपी जोगेन्द्र पोडियाम उर्फ जोगा एवं कमलेश मरकाम उर्फ कमलू को धारा-394 सहपठित धारा-397 भा.द.सं., धारा-302,34 भा.द.सं. में सिद्धदोष पाते हुये सजा सुनाया गया है। आरोपीगण को धारा-302,34 भा.द.सं. के अपराध में आजीवन कारावास की सजा तथा धारा-394 सहपठित धारा-397 भा.द.सं. के अपराध में 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा न्यायालय द्वारा दिया गया है।
घटना अनुसार 03 दिसंबर 2021 को जय विजय हिरो मोटर शो रूम दंतेवाड़ा के फाईनेंसर अंकित गुप्ता आरोपी जोगेन्द्र पोडियाम उर्फ जोगा द्वारा खरीदे गये एम.एम. डीलक्स मोटर साईकिल की किस्त की राशि लेने के लिये दोपहर 02.00 बजे गया था। अभियुक्तगण किस्त की राशि देने के नाम पर अंकित गुप्ता को जंगल की ओर ले गये थे, जहा पर अभियुक्तगण के द्वारा टंगिया से घातक वार कर अंकित गुप्ता की हत्या कर दी गई थी। आरोपीगण के विरूद्ध 04 दिसंबर 2021 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया था। दिनांक-02.03.2022 को पुलिस द्वारा न्यायालय में अंतिम प्रतिवेदन चार्जशीट पेश किया गया था। न्यायालय द्वारा 18 जुलाई 2025 को आरोपीगण के विरूद्ध उक्त निर्णय दिया गया है।
 

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