अपर कलेक्टरों के मध्य कार्यो का विभाजन
दुर्ग. कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने जिले में पदस्थ अपर कलेक्टरों श्री अभिषेक अग्रवाल, श्रीमती योगिता देवांगन एवं श्री वीरेन्द्र सिंग के मध्य कार्य विभाजन किया गया है।
प्राप्त जानकारी अनुसार अपर कलेक्टर श्री अभिषेक अग्रवाल को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जिला दुर्ग के न्यायालयीन कार्य, रोस्टर के अनुसार तहसील, अनुविभाग कार्यालय, उप पंजीयक कार्यालय, जनपद कार्यालय का निरीक्षण। समयावधि में पेश शस्त्र लाईसेंसों का नवीनीकरण, शस्त्र अनुज्ञप्ति स्वीकृति एवं नवीनीकरण आदेश के पश्चात लायसेंस बुक तथा लायसेंस पंजी के प्रविष्टियों पर हस्ताक्षर एवं सत्यापन। अस्थायी फटाका लाईसेंसों का नवीनीकरण, नोडल अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, नोडल अधिकारी धान उपार्जन, धान संग्रहण, नोडल अधिकारी कस्टम मिलिंग, नोडल अधिकारी एग्रीस्ट्रेक परियोजना, नोडल अधिकारी डिजिटल कॉप सर्वे, नोडल अधिकारी वेटलैंड सर्वे, नोडल अधिकारी वन भूमि सत्यापन, नोडल अधिकारी पी.डी.एस, पासपोर्ट शाखा, कलेक्टर महोदय द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य शामिल है।
अपर कलेक्टर श्री अभिषेक अग्रवाल के माध्यम से विभिन्न शाखाओं की नस्तियां कलेक्टर को प्रस्तुत की जाएगी, जिनमें सहायक अधीक्षक, सामान्य शाखा/सांख्यिकी लिपिक (एसडब्ल्यू), सिविल सूट-व्यवहारवाद शाखा, सहायक अधीक्षक राजस्व, राजस्व मोहरिर शाखा, प्रोटोकाल शाखा, भू-अभिलेख शाखा, डायवर्सन शाखा, लायसेंस शाखा, जनगणना शाखा, काउन्टर शाखा, नोडल अधिकारी मावन अधिकार आयोग के प्रकरण, नागरिकता प्रमाण पत्र शाखा, नोडल अधिकारी व्यापम एंव परीक्षा प्रभारी, परीक्षा शाखा शामिल है। अपर कलेक्टर श्री अभिषेक अग्रवाल के माध्यम से विभिन्न विभागों की नस्तियां कलेक्टर को प्रस्तुत की जाएगी, जिनमें खाद्य शाखा, जेल/होमगार्ड/सैनिक कल्याण बोर्ड, सहकारिता विभाग शामिल है।
अपर कलेक्टर श्रीमती योगिता देवांगन को न्यायालय अपर कलेक्टर, दुर्ग (अनुभाग धमधा व पाटन हेतु), धमधा /पाटन अनुभाग के अंतर्गत छ.ग. भू-राजस्व संहिता से संबंधित अपील पुनरीक्षण एवं पुर्नविलोकन प्रकरण के निराकरण हेतु कलेक्टर की शक्तियों का उपयोग (प्रत्येक दसवा प्रकरण कलेक्टर न्यायालय को अंतरित किया जाएगा। तहसील दुर्ग/भिलाई-3/धमधा/पाटन के अवैध उत्खनन के प्रकरणों का प्रावधान अनुसार निराकरण, शासकीय कर्मचारियों के लिए शासन से प्राप्त होने वाले स्वत्वों के संबंध में वैध वारिसान प्रमाण पत्र जारी करना। शासकीय कार्यालयों के उपयोग हेतु भवन के किराया निर्धारण, प्रमाण पत्र जारी करना (2500 रू. तक के किराया) इसके ऊपर के प्रकरणों की नस्तियों को कलेक्टर को प्रस्तुत करना), अनुपयोगी डेड स्टॉक जो 5000 रू. तक की कीमत का हो, को अपलेखन करने का अधिकार। चोरी हुए 2000 रू. तक की सामग्री को अपलेखन करने का अधिकार, 20,000 रू. तक आवर्ती व्यय स्वीकृति का अधिकार (उपजिलाध्यक्ष एवं तहसीलदारों के यात्रा भत्ता एवं औषधि देयकों की स्वीकृति) । सेवानिवृत्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के परिवार कल्याण निधि, समूह बीमा योजना की राशि, ग्रेच्यूटी एवं जी.पी.एफ./डी.पी.एफ. जमा राशि का भुगतान। शासकीय वाहन के टायर, ट्यूब एवं बैटरी नियमानुसार कय करने की स्वीकृति, शासन के नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप टेलीफोन, विद्युत, पी.ओ.एल. शासकीय वाहनों के मरम्मत के व्यय की स्वीकृति, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की यात्रा देयकों एवं चिकित्सा, प्रतिपूर्ति देयकों की स्वीकृति। तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अधिकतम 60 दिन के अवकाश की स्वीकृति। सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा दुर्ग (अधिनियम समाप्ति’ उपरांत शेष अनुसांगिक कार्यवाही हेतु) निराकरण, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रथम अपील प्रकरणों का, नजूल एवं नजूल जांच से संबंधित समस्त नस्तियों एवं प्रकरणों का अंतिम निराकरण किया जाना (भूमि आवंटन के प्रकरणों को छोड़कर), नजूल शाखा के केवल हुडको भिलाई से संबंधित समस्त नस्तीयों का जिसमें कलेक्टर का आदेश अनिवार्य ना हों, अपर कलेक्टर के रूप में निराकरण करेंगें। हुडको से संबंधित समस्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाना। नजूल शाखा के प्रकरणों एवं नस्तियों का जिनमें कलेक्टर का आदेश अनिवार्य न हो अपर कलेक्टर के रूप में निराकरण, 4000 वर्गफुट तक के नजूल पट्टे का नवीनीकरण। नोडल अधिकारी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग, नोडल अधिकारी चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय महाविद्यालय कचान्दूर, नोडल अधिकारी नशा मुक्ति अभियान, नोडल अधिकारी चिटफंड शाखा, नोडल अध…
Leave A Comment