असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त युवक को कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने 3 माह के लिए किया जिला बदर
रायपुर, / कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायपुर डॉ. गौरव सिंह द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(ख) के तहत राजा राजपूत पिता प्यारे लाल राजपूत उम्र 25 वर्ष साकिन बुद्ध चौक, रामनगर थाना गुढियारी, रायपुर को जिले की सीमाओं से निष्कासित जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, अनावेदक के विरूद्ध उसकी अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई जो बेअसर रही। अनावेदक निरंतर अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने में आम जनता में उसके अपराधिक कृत्य को लेकर आतंक व असुरक्षा की भावना फैली हुई थी। अनावेदक की अपराधिक गतिविधियों से सामान्य जनता एवं लोक सेवकों में भय व्याप्त था। इस हेतु सुरक्षा एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा आवश्यक गोपनीय साक्ष्य और रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई।
जारी आदेश के अनुसार, अनावेदक को आदेश की तिथि से 07 दिवस के भीतर, अर्थात 04 मार्च 2026 तक रायपुर, दुर्ग, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद और बलौदाबाजार जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर जाना होगा तथा 03 माह अर्थात् 24 मई 2026 तक बिना सक्षम न्यायालय की अनुमति के इन जिलों की सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा। आदेश का उल्लंघन होने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध विधि अनुसार कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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