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संयुक्त टीम द्वारा विभिन्न औद्योगिक संस्थानों का निरीक्षण

 महासमुंद / कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री विनय लंगेह के निर्देश के परिपालन में जिला स्तरीय गठित संयुक्त टीम श्री शांति संस उद्योग, इंडस्ट्रीयल एरिया बिरकोनी महासमुन्द का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान श्रीमती दिशा शुक्ला सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ०ग०), श्री प्रतीक शुक्ला जिला परिवहन अधिकारी जिला महासमुन्द, श्री डी०एन० पात्र श्रम पदाधिकारी श्रम विभाग, श्री एस. के. चौधरी पर्यावरण विभाग, श्री सिद्धार्थ दुबे निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान विभाग, श्री अलीम अहमद नियाजी श्रम उप निरीक्षक श्रम विभाग उपस्थित रहे। 
औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की जांच में श्रमिकों का व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदाय नहीं किया जाना पाया गया। उचित मात्रा में अग्निशमन यंत्र नहीं पाया गया। केमिकल स्टोर एरिया में सुरक्षा उपाय लिखे हुए नहीं पाये गये। परिवहन विभाग की जांच में ट्रकों की जांच गई। सभी ट्रकों में फिटनेस इश्योरेंस परमिट सभी सही मिला। विधिक मापविज्ञान विभाग की जांच में उपयोग हो रहे टैंकर गाड़ियों व मोबाइल डिस्पेंसिंग यूनिट सत्यापन से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नही पाए गए। जिनके संबंध में संबंधित को नोटिस जारी किया जा रहा है। पर्यावरण विभाग की जांच में स्थितियां सामान्य पाई गई। श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, वेतन भुगतान अधिनियम 1936, छ०ग० श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 के अन्तर्गत जांच/निरीक्षण किया गया। सूचना बोर्ड प्रदर्शित नहीं पाया गया। अधिनियम का सारांश प्रदर्शित नहीं पाया गया। जिसके संबंध में प्रबंधक को नोटिस जारी किया जा रहा है। इसके पश्चात् वॉलप्लास्ट प्रोडक्ट प्रा०लि० बिरकोनी का जांच किया गया। जिसमें औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की जांच में श्रमिकों का व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदाय नहीं किया जाना पाया गया। उचित मात्रा में अग्निशमन यंत्र नहीं पाया गया। केमिकल स्टोर एरिया में सुरक्षा उपाय लिखे हुए नहीं पाये गये। परिवहन विभाग की जांच में फैक्ट्री में 03 ट्रैक्टर मिले। तीनो ट्रैक्टर ट्रॉली बिना रजिस्ट्रेशन के फैक्ट्री परिसर के अंदर मिले नोटिस जारी किया जा रहा है। पर्यावरण विभाग की जांच में स्थितियां सामान्य पाई गई। श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, वेतन भुगतान अधिनियम 1936, छ०ग० श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982, के अन्तर्गत जांच/निरीक्षण किया गया। सूचना बोर्ड प्रदर्शित नहीं पाया गया। अधिनियम का सारांश प्रदर्शित नहीं पाया गया। ओवर टाईम लिया जाना पाया गया। ओवर टाईम के अन्तर की राशि हेतु प्रबंधक को नोटिस जारी किया जा रहा है। इसके पश्चात् ड्राई केम इंडिया प्रा०लि० बिरकोनी का जांच किया गया। जिसमें औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की जांच में श्रमिकों का व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदाय नहीं किया जाना पाया गया। उचित मात्रा में अग्निशमन यंत्र नहीं पाया गया। केमिकल स्टोर एरिया में सुरक्षा उपाय लिखे हुए नहीं पाये गये। परिवहन विभाग की जांच में फैक्ट्री में 03 ट्रैक्टर मिले। तीनो ट्रैक्टर ट्रॉली बिना रजिस्ट्रेशन के फैक्ट्री परिसर के अंदर मिले नोटिस जारी किया जा रहा है। विधिक मापविज्ञान विभाग की जांच में फैक्ट्री में स्थापित धर्मकांटे के सत्यापन संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया जा रहा है। पर्यावरण विभाग की जांच में स्थितियां सामान्य पाई गई। श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, वेतन भुगतान अधिनियम 1936, छ०ग० श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982. संविदा श्रमिक अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत जांच / निरीक्षण किया गया। सूचना बोर्ड प्रदर्शित नहीं पाया गया। अधिनियम का सारांश प्रदर्शित नहीं पाया गया। ओवर टाईम लिया जाना पाया गया। ओवर टाईम के अन्तर की राशि हेतु प्रबंधक को नोटिस जारी किया जा रहा है। इसके पश्चात् बंजारे स्टोन एण्ड क्रेशर इण्डस्ट्रीज ग्राम घोड़ारी का जांच किया गया। जिसमें श्रम विभाग की जांच में श्रमिक का बयान का लिया गया। दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया। दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु नोटिस जारी किया जा रहा है। जय बजरंग स्टोन घोडारी का जांच किया गया। जिसमें श्रम विभाग की जांच में श्रमिकों का बयान लिया गया। संचालक को नोटिस जारी किया जा रहा है।हर्ष क्रेशर घोडारी की जांच में क्रेशर बंद पाया गया।
 

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