पीएमएफएमई योजना की अवधि 31 मार्च 2027 तक बढ़ी
दुर्ग / भारत सरकार, द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (PMFME) का विस्तार कर 31 मार्च 2027 तक वृद्धि की गई है। दुर्ग जिले के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से जुड़े एवं नवीन खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों से प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (PMFME) का लाभ उठाने की अपील की गई है।
मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दुर्ग से प्राप्त जानकारी अनुसार योजना के अंतर्गत पात्र सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को परियोजना लागत का 35 प्रतिशत तक, अधिकतम ₹10.00 लाख का ऋण-संबद्ध पूंजीगत अनुदान प्रदान किया जाता है। हितग्राही का न्यूनतम 10 प्रतिशत स्वयं का अंशदान होना आवश्यक है। योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तिगत उद्यमी, स्वयं सहायता समूह (SHG), किसान उत्पादक संगठन (FPO) एवं सहकारी समितियां नियमानुसार लाभ प्राप्त कर सकती हैं। व्यक्तिगत आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक तथा न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इच्छुक आवेदक योजना की पात्रता एवं आवेदन प्रक्रिया की जानकारी हेतु जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, दुर्ग से संपर्क कर सकते हैं। अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों से योजना का लाभ लेकर खाद्य प्रसंस्करण व्यवसाय को विकसित करने एवं रोजगार के अवसर सृजित करने की अपील की गई है।




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