आबकारी विभाग द्वारा दल्लीराजहरा में की गई कच्ची शराब जब्त
110 लीटर हाथभट्टी महुआ कच्ची शराब जब्त
बालोद। कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देशानुसार ने बालोद जिले में अवैध मदिरा निर्माण, धारण, परिवहन एवं विक्रेताओं के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिला आबकारी अधिकारी श्री राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि आबकारी उप निरीक्षक दल्लीराजहरा वृत्त श्री अतुल देवांगन द्वारा 11 नवम्बर को ग्राम कोकान तालाब के पास दल्लीराजहरा में अवैध मदिरा आसवन एवं धारण के विरूद्ध कार्यवाही की गई। 11 नवम्बर को कोकान साल्हे मार्ग के पास स्थित तालाब के आसपास भारी मात्रा में अवैध रूप से हाथ भट्टी महुआ कच्ची शराब बनाए जाने की सूचना मिलने पर कार्यवाही की गई। जिसमें आबकारी स्टाॅफ को आता देख आरोपी भाग गया। अज्ञात आरोपी द्वारा अवैध रूप से धारण किए हुए 110 लीटर हाथ् भट्टी महुआ शराब जब्त किया गया तथा 300 किलोग्राम महुआ लाहन को सेम्पल रूप् में जब्त कर नष्ट किया गया। उक्त मादक द्रव्य को जब्त कर आबकारी कब्जे में लेकर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1), 34 (2) एवं 59 (क) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आबकारी अधिकारी ने बताया कि कार्यवाही में परिवीक्षाधीन आबाकारी उपनिरीक्षक श्री रोशन लाल बंजारे, आबकारी आरक्षक श्री सुमीत शर्मा, गजेन्द्र सोम एवं वाहन चालक श्री कुलदीप ठाकुर उपस्थित थे।
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