मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पहले की अवधि के दौरान निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया एवं प्रचार-प्रसार करना प्रतिबंधित
बालोद । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पहले की अवधि के दौरान निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया एवं प्रचार-प्रसार पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। अपर कलेक्टर श्री चंद्रकांत कौशिक ने बताया कि मतदान तिथि 17 नवंबर 2023 को मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पहले की अवधि के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया पर प्रतिबंधों के संबंध में आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता पर मैनुअल जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सर्व संबंधितों को जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। जारी आदेश के अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्र में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। इसके साथ ही निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस नही बुलाया जाएगा और न ही सभा आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही सभा, चलचित्र, टेलीवीजन या वैसे ही अन्य साधित्रों द्वारा जनता के समक्ष निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार का निर्वाचन संबंधी संगीत समारोह, नाट्य अभिनय, अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता को आकर्षित करने निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा। इसके अलावा रेडियों पर प्रचार, प्रिंट मीडिया में विज्ञापन, निर्वाचन लड़ने वाले राजनीतिक दलों के फीचर फिल्मों का प्रसारण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।


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