सरकारी कर्मचारियों को अब केवल अपने दो महीने के वेतन से अधिक कीमत की चल संपत्तियों का ब्योरा देना होगा
नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर सरकार ने सरकारी कर्मचारियों द्वारा संपत्ति की घोषणा के नियमन संबंधी नियमों में संशोधन किया है। जम्मू-कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों को अब केवल उन चल संपत्तियों का ब्योरा देना होगा, जिनकी कीमत उनके दो महीने के वेतन से अधिक है। संशोधन से पहले, कर्मचारियों को बीस हजार रुपये से अधिक की चल संपत्तियों का विवरण देना होता था। नए नियमों के अनुसार, कर्मचारियों को अपने वार्षिक रिटर्न में नकद राशि, बचत बैंक जमा, शेयर, नकद प्रमाणपत्र, फिक्सड जमा राशि, डिबेंचर, सिक्योरिटी बॉन्ड आभूषण, घरेलू बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का ब्योरा देना होगा।
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