दहेज़ हत्या के मामले में पति को 10 वर्ष के कैद की सजा
मेदिनीनगर। झारखंड के पलामू जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सात साल पहले दहेज को लेकर हुई हत्या के एक मामले में आरोपी पति को बुधवार को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। पलामू के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश प्रदीप कुमार चौबे ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी पति आलोक तिवारी अपनी पत्नी से बाइक की मांग कर रहा था और बाइक नहीं दिए जाने पर उसने पत्नी की जला कर हत्या कर दी। अदालत ने यह सजा सदर थानान्तर्गत जोड़ गांव में नौ अक्टूबर 2015 को चंचल कुमारी की निर्मम हत्या के मामले में बुधवार को यह फैसला सुनाया। इस नवविवाहिता को जलाकर मार दिया गया था। हत्या के इस मामले में पत्नी चंचल कुमारी के एक परिजन गणेश शुक्ला ने पुलिस में आपराधिक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अदालत ने मामले की विवेचना करने एवं बचाव तथा अभियोजन पक्ष के दलीलों को सुनने के बाद आरोपी पति आलोक तिवारी को दस साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई।
Leave A Comment