उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को शिवसेना के सदस्यों पर अयोग्यता कार्यवाही को स्थगित रखने का निर्देश दिया
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आज महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को शिवसेना के सदस्यों के खिलाफ शुरू की गई अयोग्यता की कार्यवाही स्थगित रखने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने अध्यक्ष से इस बारे में न्यायालय का फैसला आने तक अयोग्यता नोटिस पर निर्णय न करने को कहा। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों ने एक दूसरे गुट के विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही शुरू कर दी है। उद्धव गुट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने महाराष्ट्र राजनीतिक संकट के संबंध में दायर याचिकाओं को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की। लेकिन प्रधान न्यायाधीश एन वी रमणा ने कहा कि इस मामले में एक बेंच के गठन की आवश्यकता होगी और मामला सूचीबद्ध होने में कुछ समय लगेगा। न्यायमूर्ति ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से विधानसभा अध्यक्ष से अयोग्यता नोटिस पर फैसला न करने की सूचना देने का निर्देश दिया।





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