ईडी ने पीएमएलए मामले में असम सहकारी बैंक के पूर्व एमडी की 30 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
नयी दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने धनशोधन के एक मामले की जांच के तहत असम स्थित औद्योगिक सहकारी बैंक लिमिटेड (आईसीबीएल) के एक पूर्व प्रबंध निदेशक की 30 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। बैंक के साथ वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में एजेंसी द्वारा जून में गिरफ्तार की गई शुभ्रा ज्योति भराली के खिलाफ कार्रवाई की गई है और धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत संपत्तियों को कुर्क करने का एक अस्थायी आदेश जारी किया गया है। ईडी की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, इसमें ‘शशि कुमार टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड' (एसकेटीसीपीएल) के 87,70,000 शेयर तथा कंपनी के स्वामित्व वाले गोलपारा, सिमलीटोला में एक चाय बागान तथा रानी, कामरूप (ग्रामीण) में कृषि भूमि जैसी अचल संपत्तियां शामिल हैं, जिनकी कुल कीमत 30.5 करोड़ रुपये है। जांच एजेंसी ने कहा, ‘‘वेतन, प्रोत्साहन और यात्रा भत्ते की आड़ में आईसीबीएल के भुगतान संग्रहकर्ताओं और फील्ड अधिकारियों के नाम पर बनाए गए खातों में अत्यधिक राशि जमा की गई। इन सभी खातों का संचालन भराली द्वारा किया जाता था। धनशोधन का मामला गुवाहाटी पुलिस (पानबाजार पुलिस स्टेशन) की प्राथमिकी से उपजा है, जो भराली के खिलाफ ‘बैंक के धन की वित्तीय हेराफेरी करने' के आरोप में दर्ज की गई थी।







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