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छह वर्ष से अधिक सजा के प्रावधान वाले सभी अपराधों में फोरेन्सिक जांच अनिवार्य बनायी जानी चाहिए- अमित शाह

  नई दिल्ली।  गृह मंत्री अमित शाह ने निर्देश दिया है कि छह वर्ष से अधिक सजा के प्रावधान वाले सभी अपराधों में फोरेन्सिक जांच अनिवार्य बनायी जानी चाहिए। इससे अभियोग तय करने की दर बढेगी। श्री शाह ने मंगलवार को  दिल्‍ली पुलिस मुख्‍यालय का दौरा किया और बैठक में विभिन्‍न विषयों पर व्‍यापक विचार विमर्श किया। उन्‍होंने कहा कि पुलिस को गम्‍भीर अपराधों में कानूनी पुनरीक्षण के बाद ही आरोप पत्र दायर करना चाहिए।

श्री शाह ने कहा कि अपराधों की जांच और रोकथाम में निगरानी प्रमुख है। उन्‍होंने कहा कि दिल्‍ली में प्रशासन और पुलिस द्वारा लगाए गए कैमरे तथा हवाई अड्डों, रेलवे स्‍टेशन, बस स्‍टैंड और बाज़ार जैसे सार्वजनिक स्‍थलों पर लगे सी.सी.टी.वी. कैमरों को नियंत्रण कक्ष से जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं, बच्‍चों और वरिष्‍ठ नागरिकों की सुरक्षा में प्राथमिकता होनी चाहिए।
गृहमंत्री ने कहा कि सरकार देश को मादक पदार्थों से मुक्‍त कराने के लिए प्रतिबद्ध है।  दिल्‍ली में इस समस्‍या से निपटने के लिए विस्‍तृत कार्य योजना तैयार की गई है। राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा निकट के राजस्‍थान, उत्‍तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में सक्रिय अपराधी गुटों पर अंकुश के लिए रणनीति बनायी गई है।
बैठक में भारत में होने वाले जी-20 शिखर सम्‍मेलन की सुरक्षा तैयारियों पर व्‍यापक विचार-विमर्श हुआ। श्री शाह ने निर्देश दिया कि सुरक्षा पहलुओं के विस्‍तार से अध्‍ययन के लिये गृह मंत्रालय की टीम को उन देशों का दौरा करना चाहिए, जहां जी-20 सम्‍मेलन सफलतापूर्वक आयोजित हुए हैं। श्री शाह ने पुलिस कर्मियों की फिटनेस और पुलिस थानों के समयबद्ध निरीक्षण पर बल दिया।

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