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प्रेमिका की बेरहमी से पिटाई...!  कैमरे में कैद हुआ प्रेमी गिरफ्तार

रीवा। मध्यप्रदेश के रीवा जिले में 19 वर्षीय प्रेमिका की बेरहमी से पिटाई करते कैमरे में कैद हुए 24 वर्षीय प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लड़की को कथित तौर पर उसे शादी करने के लिए कहने पर पीटा गया था।
यह जानकारी पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने रविवार को दी। एसपी ने कहा कि बुधवार को हुई कथित घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एसपी ने बताया कि आरोपी के घर को तोड़ दिया गया है और ड्यूटी में लापरवाही बरतने के लिए थाना प्रभारी को भी निलंबित कर दिया गया है।
पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने बताया कि चालक के रूप में कार्यरत आरोपी को शनिवार रात उत्तरप्रदेश के मिर्जापुर से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि 19 वर्षीय पीडि़ता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसका इलाज चल रहा है। एसपी भसीन ने बताया कि मऊगंज थाने की प्रभारी को अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतने के लिए निलंबित कर दिया गया है और अधिकारियों ने मऊगंज पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले ढेरा गांव में आरोपी के घर को भी ध्वस्त कर दिया है। इसी बीच, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश की धरती पर महिलाओं पर अत्याचार करने वाला कोई व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। अत्याचार करने वालों को कठोरतम सजा से दंडित किया जाएगा, जिससे वह दोबारा अपराध न कर सकें। चौहान ने कहा, रीवा जिले के मऊ गंज क्षेत्र में युवती के साथ हुई बर्बरता की घटना के अपराधी का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है।
     अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (एसडीओपी) नवीन दुबे ने कहा कि लड़की और आरोपी के बीच प्रेम संबंध था और उनके बीच विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने लड़की की पिटाई की। वीडियो में लड़की आरोपी से शादी करने के लिए कहती नजर आ रही है। आरोपी चिढ़ जाता है और फिर उसे लात एवं कई थप्पड़ मारता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। अधिकारी ने कहा कि पीडि़ता घटना की जानकारी देने थाने आई थी, लेकिन उसने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया। अधिकारी ने कहा कि आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 151 के तहत हिरासत में लिया गया और बाद में रिहा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हालांकि, जब हमले का वीडियो सामने आया, तो आरोपी के खिलाफ धारा 323 सहित भारतीय दंड संहिता के अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी फरार है। अधिकारी ने कहा कि पीडि़ता ने उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है जिसने वीडियो बनाया और प्रसारित किया तथा सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक भसीन ने बताया की पुलिस ने वीडियो वायरल करने वाले युवक को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है।

 

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