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  संस्कृति मंत्रालय ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं आयोजनों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए

नई दिल्ली।  गृह मंत्रालय के अनलॉक 5.0 दिशानिर्देशों के आधार पर और सर्जनात्मक उद्योग के विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद संस्कृति मंत्रालय ने  सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं आयोजनों  के दौरान कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए निवारक उपायों पर   विस्तृत एसओपी जारी कर दिए हैं। 
 इन दिशानिर्देशों में मानक परिचालन प्रक्रियाएं दी गई हैं जिनका पालन थिएटर और कार्यक्रम के आयोजन स्थल के प्रबंधन के साथ-साथ मनोरंजन/ रचनात्मक एजेंसियों, कलाकारों और उनकी टीम के सदस्यों को करना होगा। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति कार्यक्रम के आयोजन के लिए ऑडिटोरियम या किसी अन्य खुले/ बंद जगह को किराए पर अथवा मुफ्त में लेते हैं तो उन्हें भी मानक परिचालन प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। कलाकारों और उनकी टीम के सदस्यों, ग्रीन रूम के प्रबंधन, स्टेज प्रबंधन, कॉस्ट्यूम एवं मेक अप ट्रायल, स्टेज एवं आसपास की खुली जगह पर बैठने की व्यवस्था सहित कार्यक्रम स्थल के सैनिटाइजेशन आदि के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
 यह स्पष्ट किया जाता है कि कंटेनमेंट जोन के भीतर सांस्कृतिक गतिविधियों पर पाबंदी जारी रहेगी। इसके अलावा, राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश की सरकार क्षेत्र के अपने आकलन के अनुसार अतिरिक्त उपायों पर विचार कर सकती है।
 सभी गतिविधियों और संचालन के दौरान कोविड-19 के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों और गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों आदि की ओर से जारी सभी प्रासंगिक दिशानिर्देशों का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।
ये दिशानिर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।.
  कोविड-19 वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया में सांस्कृतिक एवं सर्जनात्मक अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। हालांकि, सांस्कृतिक गतिविधियों को धीरे-धीरे सुचारु किया जा रहा है। सांस्कृतिक सेवाएं मुहैया कराने वाले व्यक्तियों एवं एजेंसियों के साथ-साथ इन सेवाओं के उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारत में इन सांस्कृतिक गतिविधियों को सुचारु करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी करना महत्वपूर्ण है।
  गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अनलॉक संबंधी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं और वे केंद्र सरकार के सभी संस्थानों एवं अन्य संस्थानों पर लागू होते हैं जो संबंधित शहरों/ राज्यों में कंटेनमेंट  जोन के लिए जारी अधिसूचना पर निर्भर करते हैं। 30 अगस्त, 2020 को जारी अनलॉक 4.0 के दिशानिर्देशों के तहत सामाजिक/ शैक्षणिक/ खेल/ मनोरंजन/ सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यों के अलावा कंटेनमेंट जोन के बाहर 100 व्यक्तियों के एकत्रित होने की अनुमति दी गई है। ये दिशानिर्देश 21 सितंबर, 2020 से प्रभावी माने गए हैं और ये कोविड-19 संबंधी सभी प्रोटोकॉल जैसे सामाजिक दूरी, सैनिटाइजेशन आदि पर निर्भर करते हैं।
 गृह मंत्रालय की ओर से 30 सितंबर, 2020 को अनलॉक 5.0 के दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं जो वर्तमान में लागू हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संबंध में इन दिशानिर्देशों का प्रासंगिक भाग   निम्नलिखित है-
- सामाजिक/ शैक्षणिक/ खेल/ मनोरंजन/ सांस्कृतिक/ धार्मिक/ राजनीतिक कार्य और अन्य सभाओं के लिए कंटेनमेंट जोन से बाहर छत के भीतर 100 व्यक्तियों के जुटने की अनुमति पहले ही दी गई है।  केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर इस प्रकार के आयोजनों में 100 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति राज्य/ केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा दी जा सकती है जो निम्नलिखित शर्तों पर निर्भर करेगा-
 क. बंद स्थानों में अधिकतम 200 व्यक्तियों के साथ हॉल की क्षमता का अधिकतम 50 प्रतिशत  की अनुमति दी जाएगी। फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी को बनाए रखना, थर्मल स्कैनिंग और हैंड वॉश या सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा।
 ख. खुले स्थानों में जगह/ जमीन के आकार को ध्यान में रखते हुए और सामाजिक दूसरी का सख्ती से पालन करते हुए, अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, थर्मल स्कैनिंग और हैंड वॉश या सैनिटाइजर के इस्तेमाल के साथ अनुमति होगी।
 इस प्रकार के समारोहों को विनियमित करने के लिए और दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश सरकार विस्तृत एसओपी जारी करेगी। 
 
 

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