शांति भंग की आशंका में 7 के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही
एक के खिलाफ शराब पिलाने का मामला
रायपुर। ग्रामों में शांति भंग की आशंका को देखते हुये मंदिर हसौद थाना द्वारा कथित 7 असामाजिक तत्वों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धारा के तहत कार्यवाही की गयी है वहीं ग्राम नारा में अपने होटल में शराब पिलाने के आरोपी 71 वर्षीय मदन साहू के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 36 सी के तहत मामला दर्ज कर जमानतीय अपराध होने से जमानत पर रिहा किया गया।
ग्रामों में शांति भंग का प्रयास करने की जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी सचिन सिंह के निर्देश पर ग्राम जरौद के 22 वर्षीय आरोपी डागेश उर्फ डग्गू साहू, 23 वर्षीय आरोपी नवीन ध्रुव व 19 वर्षीय आरोपी दिनेश यादव, ग्राम मंदिर हसौद के 40 वर्षीय आरोपी बृजेश मिश्रा, तुलसी के 22 वर्षीय आरोपी नरोत्तम निर्मलकर व 20 वर्षीय आरोपी डिगेंद्र धीवर व ग्राम नारा के 55 वर्षीय आरोपी चंदूलाल साहू के खिलाफ जहां प्रतिबंधात्मक धारा के तहत कार्यवाही की गई, वहीं शराब बेचने के मामले में पुलिसिया रिकॉर्डधारी नारा के आरोपी मदन साहू के खिलाफ शराब पिलाने का मामला दर्ज किया गया है।










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