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पीएम योजना के हितग्राही द्वारा आबंटित आवास का क्रय-विक्रय करने पर होगी नियमानुसार कार्यवाही

 भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) किफायती आवास के ‘‘मोर मकान मोर आस’’ एवं ‘‘मोर मकान मोर चिन्हारी’’ घटक के अंतर्गत किरायेदारी के रूप में निवास कर रहे परिवारों को योजना के तहत आवास आबंटन किया गया है। आबंटित आवास को 30 वर्षीय पटटे पर प्रावधिक रूप से एवं स्वयं के आवासीय उपयोग हेतु ही आबंटन किया जाता है । आबंटितों को आवास विक्रय करने अथवा पटटे, किराये, दान में देने अथवा अन्य किसी भी रिति में अन्य संक्रमण करने का अधिकार नही होगा। आबंटित आवास को स्वयं के निवास हेतु उपयोग करें यदि हितग्राही द्वारा किसी कारणवश आबंटित आवास छोड़कर जाने की स्थिति में अथवा अन्यत्र निवास स्थापित करने पर आबंटन स्वमेव रद्द हो जायेगा एवं उक्त आवास पर नगरीय निकाय का अधिकार होगा। 

             आबंटित आवास को क्रय-विक्रय करने का कोई प्रावधान नही है, ऐसा करने पर आबंटित आवास के आबंटन को रद्द कर दिया जावेगा। आबंटन संबंधी किसी भी कार्य की जानकारी प्राप्त करने हेतु नगर पालिक निगम भिलाई सुपेला के मुख्य कार्यालय प्रधानमंत्री आवास योजना विभाग कक्ष क्रमांक 16 में सम्पर्क करें तथा दलालों एवं बिचोलियों के झांसे में न आये एवं आबंटित आवास का क्रय-विक्रय न करें। ऐसा करना आबंटन नियम का उल्लघन है, शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

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