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 फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शासकीय सेवा प्राप्त प्रधान पाठक निलंबित

बलरामपुर  । जिला शिक्षा अधिकारी ने प्राथमिक शाला कोल्हुआ के प्रधान पाठक लालमन सिंह के द्वारा धोखा-धड़ी कर शासकीय नौकरी प्राप्त कर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के के नियम -9(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत के आधार पर शासकीय सेवा में नियुक्ति से संबंधित एक प्रकरण की जांच कराई गई। शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन में आरोप लगाया गया था कि  विकासखंड वाड्रफनगर के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक विद्यालय कोल्हुआ में पदस्थ प्रधान पाठक श्री लालमन सिंह द्वारा नियुक्ति के दौरान नाम में त्रुटि करते हुए शासकीय सेवा प्राप्त की गई है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर के निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी, द्वारा जांच कराई गई। जांच के दौरान संबंधित दस्तावेजों एवं साक्ष्यों का परीक्षण किया गया तथा संबंधित व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए। जांच प्रतिवेदन में प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर प्रकरण में विसंगति पाए जाने की पुष्टि हुई है। जांच उपरांत प्रधान पाठक श्री लालमन सिंह की नियुक्ति के समय प्रस्तुत दस्तावेजों में त्रुटि रही है,
प्रधान पाठक का असली नाम रामदुलार पिता जीतू है जिनके द्वारा लालमन पिता रामवृक्ष के नाम से शासकीय नौकरी प्राप्त की गयी है। उक्त प्रकरण में प्रधान पाठक श्री लालमन सिंह के द्वारा धोखा-धड़ी कर शासकीय नौकरी प्राप्त कर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण 1965 के नियम-3 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। उक्त प्रकरण पर जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा श्री लालमन को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

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