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 मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-   40 हजार 693 उपभोक्ताओं ने कराया पंजीयन

 महासमुंद / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप प्रदेश के घरेलू, बीपीएल, कृषि एवं निम्नदाब उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026 के तहत विद्युत उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल रही है। योजना के माध्यम से बकाया बिजली बिल, अधिभार एवं सरचार्ज में विशेष छूट प्रदान की जा रही है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर एवं मध्यम वर्गीय परिवारों को लाभ मिल रहा है।
महासमुंद जिले में 04 मई 2026 तक की स्थिति में योजना के अंतर्गत महासमंुद, पिथौरा एवं सरायपाली के कुल 40 हजार 693 सक्रिय उपभोक्ताओं ने पंजीयन कराया है। इनमें सक्रिय बीपीएल श्रेणी के 31 हजार 217 उपभोक्ता, घरेलू श्रेणी के 6 हजार 82 उपभोक्ता तथा कृषि श्रेणी के 3 हजार 394 उपभोक्ता शामिल हैं। योजना के तहत अब तक कुल 3 करोड़ 10 लाख 57 हजार 299 रुपए की राशि जमा की जा चुकी है। जिसमें बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत एक करोड़ 32 लाख 91 हजार 964 रुपए, घरेलू श्रेणी के अंतर्गत एक करोड़ 41 लाख 88 हजार 575 रुपए एवं कृषि श्रेणी के अंतर्गत 35 लाख 76 हजार 760 रुपए की राशि जमा किया गया है।
इसी तरह योजना के अंतर्गत महासमुंद, पिथौरा एवं सरायपाली संभाग के कुल 279 निष्क्रिय उपभोक्ता है। इनमें निष्क्रिय बीपीएल श्रेणी के 89 उपभोक्ता, घरेलू श्रेणी के 83 उपभोक्ता तथा कृषि श्रेणी के 107 उपभोक्ता हैं। योजना के तहत अब तक कुल 16 लाख 27 हजार 303 रुपए की राशि जमा की जा चुकी है। जिसमें बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत 4 लाख 43 हजार 762 रुपए, घरेलू श्रेणी के अंतर्गत 9 लाख 36 हजार 331 रुपए एवं कृषि श्रेणी के अंतर्गत 2 लाख 47 हजार 210 रुपए की राशि जमा किया गया है तथा उपभोक्ताओं के कुल बकाया राशि से 3 करोड़ 57 लाख 49 हजार 208 रुपए की राशि माफ की गई है। महासमुंद के उपभोक्ता श्री हरनाम दास ने बताया कि उनका बिजली बिल 3 हजार 160 रुपए आया है और उन्होंने इस योजना के तहत पंजीयन कराया है।  
योजना के तहत उपभोक्ताओं को अधिभार एवं सरचार्ज में 100 प्रतिशत तक की छूट तथा मूल बकाया राशि में भी विशेष राहत प्रदान की जा रही है। इससे 31 मार्च 2023 से पूर्व के लंबित बिजली बिलों का निराकरण आसान हुआ है तथा उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिल रही है। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र उपभोक्ताओं को 30 जून 2026 तक पंजीयन कराना अनिवार्य है। पंजीयन के समय बकाया राशि का न्यूनतम 10 प्रतिशत भुगतान करना आवश्यक है।
जिला प्रशासन एवं विद्युत वितरण कंपनी ने सभी पात्र उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे योजना की अंतिम तिथि 30 जून 2026 से पूर्व पंजीयन कराकर शासन की इस जनहितकारी योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।
 

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