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 पीएम राहत योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मिलेगा त्वरित और कैशलेस उपचार

 महासमुन्द / सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वाले लोगों को समय पर और बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा ’’पीएम राहत (Prime Minister Road Accident Victims' Hospitalisation and Assured Treatment) योजना’’ लागू की गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत सड़क दुर्घटना के प्रत्येक पीड़ित को दुर्घटना की तिथि से 7 दिनों तक अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का निःशुल्क एवं कैशलेस उपचार प्रदान किया जाएगा।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आई. नागेश्वर राव ने बताया कि योजना का लाभ भारत की किसी भी सड़क पर मोटर वाहन से होने वाली दुर्घटना के सभी पीड़ितों को मिलेगा। इसका उद्देश्य दुर्घटना के बाद उपचार में होने वाली देरी को रोकना तथा पीड़ितों की जान बचाना है। योजना को 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली से जोड़ा गया है, जिससे दुर्घटना की सूचना मिलते ही निकटतम अस्पताल की पहचान करने अथवा एम्बुलेंस उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। इसके माध्यम से पीड़ितों को शीघ्र चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित की जा सकेगी। योजना के अंतर्गत सामान्य मामलों में दुर्घटना के बाद प्रारंभिक 24 घंटे तथा गंभीर एवं जीवन-रक्षक उपचार की आवश्यकता वाले मामलों में 48 घंटे तक तत्काल उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। इससे गंभीर रूप से घायल मरीजों को समय पर उपचार मिल सकेगा। पीएम राहत योजना का संचालन पूरी तरह डिजिटल माध्यम से किया जा रहा है। उपचार से संबंधित क्लेम एवं वित्तीय प्रबंधन ’’मोटर वाहन दुर्घटना कोष के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए ई-डीएआर दुर्घटना रिपोर्टिंग प्रणाली तथा टीएमएस 2.0 अस्पताल क्लेम प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है।
जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि सड़क दुर्घटना की स्थिति में घायलों को तत्काल सहायता प्रदान करें तथा 112 हेल्पलाइन के माध्यम से आवश्यक सेवाओं का लाभ उठाकर पीड़ितों को शीघ्र उपचार उपलब्ध कराने में सहयोग करें।
 

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