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नगर पालिका परिषद अमलेश्वर अंतर्गत 3 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण हेतु 1.050 हेक्टेयर शासकीय भूमि आबंटित

- अमलेश्वर, भोथली और खुड़मुड़ा में बनेगा एसटीपी, प्लांट निर्माण से क्षेत्रवासियों को मिलेगा स्वच्छ पर्यावरण
 दुर्ग/ कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी निर्देशों तथा राजस्व पुस्तक परिपत्र (आरबीसी) 4-1 की कंडिका 26 में निहित प्रावधानों के तहत नगर पालिका परिषद अमलेश्वर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के निर्माण हेतु शासकीय भूमि के आबंटन की स्वीकृति प्रदान की है। जारी आदेश के अनुसार, तहसील पाटन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तीन विभिन्न ग्रामों में स्थित कुल 1.050 हेक्टेयर शासकीय भूमि एक रुपए प्रति वर्गफीट की दर से निर्धारित मूल्य राज्य कोष में जमा कराए जाने के उपरांत बिना भू-भाटक के नगर पालिका परिषद अमलेश्वर को हस्तांतरित की गई है। 
    आबंटित भूमि के विवरण के अनुसार, ग्राम अमलेश्वर (पटवारी हल्का नंबर 03) स्थित खसरा नंबर 671/2 का 0.050 हेक्टेयर (5,380 वर्गफीट) भाग निर्धारित मूल्य 5,380 रुपए, ग्राम भोथली (पटवारी हल्का नंबर 03) स्थित खसरा नंबर 137/1 का 0.800 हेक्टेयर (86,111 वर्गफीट) भाग निर्धारित मूल्य 86,111 रुपए, तथा ग्राम खुड़मुड़ा (पटवारी हल्का नंबर 03) स्थित खसरा नंबर 530 का 0.200 हेक्टेयर (21,520 वर्गफीट) भाग निर्धारित मूल्य 21,520 रुपए जमा कराए जाने पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण प्रयोजनार्थ स्वीकृत किया गया है। उक्त भूमि का आबंटन कड़े प्रशासनिक प्रतिबंधों एवं शर्तों के अधीन किया गया है। जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि आवंटित भूमि का उपयोग केवल सार्वजनिक जनउपयोगी कार्य एवं निर्धारित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण हेतु ही किया जाएगा, और अन्य किसी प्रयोजन में उपयोग किए जाने अथवा शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में आबंटन स्वतः निरस्त माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, आबंटित भूमि के विक्रय अथवा व्यावसायिक हस्तांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा तथा नगर पालिका परिषद एवं नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, दुर्ग द्वारा निर्धारित समस्त वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन अनिवार्य होगा। प्रशासन ने यह भी निर्देशित किया है कि भूमि के उपयोग के दौरान लोक बाधा उत्पन्न न हो तथा जनस्वास्थ्य, सुरक्षा, जनसुविधा एवं पर्यावरण संरक्षण का विशेष ध्यान रखा जाए। नगर पलिका परिषद् अमलेश्वर के मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने बताया कि उक्त तीनों एसटीपी निर्माण हेतु शासन द्वारा 7 करोड़ 48 लाख 36 हजार रूपये की राशि स्वीकृत हो चुकी है। निर्माण कार्य की निविदा प्रक्रियाधीन है। इन क्षेत्रों में एसटीपी के निर्माण से घरेलू गंदे जल का वैज्ञानिक पद्धति से निस्तारण संभव हो सकेगा, जिससे आस-पास के जल स्रोतों और भूजल को दूषित होने से बचाया जा सकेगा। इससे क्षेत्र में जल जनित बीमारियों और दूषित जल के ठहराव की समस्या से निजात मिलेगी तथा जनस्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, शोधित (ट्रीटेड) जल का उपयोग सिंचाई व अन्य गैर-पेय कार्यों में किया जा सकेगा, जिससे अमलेश्वर नगर पालिका क्षेत्र के सुनियोजित विकास और स्वच्छता व्यवस्था को एक नई गति मिलेगी। 

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