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 कृषि मंत्री  के सख्त निर्देश- रबी 2025 के अंतर्गत किसानों के लंबित फसल बीमा क्लेम का आगामी तीन कार्य दिवस में होगा भुगतान

-8 हजार 444 किसानों को मिलेगी लगभग 3.8 करोड़ रुपये की राशि 
-किसानों की शिकायत पर मंत्री ने अधिकारियों को दिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश
 रायपुर  / कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम के सख्त निर्देश पर रबी सीजन 2025 के अंतर्गत उद्यानिकी फसलों के लंबित प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम का भुगतान आगामी तीन कार्य दिवस के भीतर किया जाएगा। किसानों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मंत्री श्री नेताम ने 16 अक्टूबर 2026 को विभागीय अधिकारियों और बीमा अधिकारियों की बैठक लेकर लंबित प्रकरणों की समीक्षा की तथा पात्र किसानों के बैंक खातों में बीमा राशि का भुगतान निर्धारित समय-सीमा में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस निर्णय से प्रदेश के 8 हजार 444 किसानों को लगभग 3.8 करोड़ रुपये की बीमा राशि का लाभ मिलेगा।
  उल्लेखनीय है कि 15 अक्टूबर 2026 को राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विकासखंड अंतर्गत ग्राम चिद्दों के भ्रमण के दौरान किसानों ने मंत्री श्री नेताम से चर्चा करते हुए उद्यानिकी फसलों के बीमा क्लेम का भुगतान नहीं होने की शिकायत की थी। किसानों ने अपनी समस्या से मंत्री को अवगत कराते हुए लंबित बीमा राशि का भुगतान कराने का आग्रह किया। इस पर मंत्री श्री नेताम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल पहल की और अगले ही दिन संबंधित विभागीय एवं बीमा अधिकारियों की बैठक लेकर भुगतान की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों के लंबित स्वीकृत क्लेम का भुगतान आगामी तीन कार्य दिवस के भीतर हर हाल में सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसानों को समय पर आर्थिक राहत मिल सके।
 गौरतलब है कि पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश के किसानों ने टमाटर, बैंगन, गोभी, प्याज और आलू सहित विभिन्न उद्यानिकी फसलों का बीमा कराया है। विभागीय एवं बीमा अधिकारियों के अनुसार, रबी सीजन 2025 के लिए कुल 10 हजार 514 किसानों ने 15 हजार 298 आवेदन प्रस्तुत किए थे। परीक्षण के उपरांत इनमें से 8 हजार 444 किसानों के 14 हजार 344 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। इन स्वीकृत प्रकरणों के अंतर्गत किसानों को लगभग 3.8 करोड़ रुपये की बीमा राशि का भुगतान किया जाना है।
  मंत्री श्री नेताम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भुगतान प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब न हो तथा सभी आवश्यक औपचारिकताएं शीघ्र पूरी कर पात्र किसानों के खातों में राशि अंतरित की जाए। किसानों की समस्याओं का त्वरित निराकरण और उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है। किसानों द्वारा अपनी समस्या सामने रखे जाने पर मंत्री द्वारा तत्काल संज्ञान लेकर समयबद्ध भुगतान के निर्देश दिए जाने से लंबित बीमा क्लेम के निराकरण की प्रक्रिया को गति मिलेगी और संबंधित किसानों को आर्थिक राहत प्राप्त होगी।

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