वीडियों कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपकरण के सुरक्षित भण्डारण के बारे में दी जानकारी
दुर्ग / लोकसभा चुनाव 2024 हेतु मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा 01 मई 2024 को माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के समक्ष लंबित रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 343 माननीय सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश 26 अप्रैल 2024 के अनुसरण में 2023 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सिंबल लोडिंग यूनिट (एसएलयू) के उपयोग और कमीशनिंग के बाद ईवीएम वीवीपैट (एसएलयू) और उसके सहायक उपकरण के सुरक्षित भंडारण के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारियों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई। जिसमें एसएलयू यूनिट को प्रत्याशियों की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम में रखने तथा मतगणना के बाद प्रयुक्त एसएलयू को याचिका अवधि समाप्त होने तक विधानसभावार स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया। मतदान के बाद आरक्षित एसएलयू निर्माण कंपनी ईसीआईएल को वापस कर दिया जाएगा। एसएलयू के परिवहन के संबंध में आयोग द्वारा जारी सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा।
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