गृह मंत्रालय ने राज्यों को किसी भी सामाजिक/धार्मिक सम्मेलन/समारोह को अनुमति नहीं देने के निर्देश दिए
नई दिल्ली। अप्रैल, 2020 में अनेक त्योहारों के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 से लडऩे के लिए किए गए लॉकडाउन के उपायों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और किसी भी सामाजिक/धार्मिक सम्मेलन/समारोह को अनुमति न देने का निर्देश दिया है।
लॉकडाउन के उपायों पर जारी समेकित दिशा-निर्देशों में उल्लिखित विशिष्ट पाबंदियों के बारे में जिलों के अधिकारियों और फील्ड एजेंसियों को सूचित कर दिया गया है। इसके साथ ही यह भी सूचित किया गया है कि उन्हें कानून-व्यवस्था, अमन और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक एहतियाती/निवारक उपाय करने चाहिए। इन निर्देशों में यह भी कहा गया है कि किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार को अंकुश में रखने के लिए सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जानी चाहिए।
इन निर्देशों के अंतर्गत यह अनुरोध किया गया है कि सार्वजनिक प्राधिकरणों, सामाजिक/धार्मिक संगठनों और नागरिकों के ध्यानार्थ लाने के लिए दिशा-निर्देशों के संबंधित प्रावधानों का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए। इन निर्देशों में यह भी कहा गया है कि किसी भी लॉकडाउन उपाय का उल्लंघन होने की स्थिति में कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और आईपीसी के संबंधित दंडात्मक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए।
देश में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों और राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के प्राधिकरणों द्वारा किए जाने वाले लॉकडाउन उपायों पर समेकित दिशा-निर्देश गृह मंत्रालय द्वारा 24 मार्च को अधिसूचित किए गए थे और इनमें 25 और 27 मार्च , 02 अप्रैल तथा 03 अप्रैल को संशोधन किए गए थे। समेकित दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 9 और 10 में कहा गया है कि बिना किसी अपवाद के किसी भी धार्मिक सभा के आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी और सभी सामाजिक/सांस्कृतिक/धार्मिक समारोहों/सम्मेलनों पर रोक या पाबंदी रहेगी।
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एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए 9 मई को होगी चयन परीक्षा
रायपुर। वर्तमान में नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव और सावधानी को ध्यान में रखते हुए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय वर्ष 2020-21 में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा तिथि में संशोधन किया गया है। प्रवेश हेतु नवीन परीक्षा तिथि 9 मई को प्रात: 10.30 बजे से 12.30 बजे तक निर्धारित की गई है।
पूर्व में प्रवेश परीक्षा की तिथि 19 अप्रैल थी। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा इस संबंध में सभी कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय आदि जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति को पत्र जारी कर दिया है। पत्र में बताया गया है कि इस वर्ष मूल्यांकन कार्य संभागीय मुख्यालय पर पदस्थ जिले के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास स्तर पर किया जाएगा।
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