प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत महिला लाभार्थी के पति का आधार कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं
नई दिल्ली। सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत महिला लाभार्थी के पति का आधार कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है। इससे पहले लाभार्थी महिला को अपने पति का आधार नम्बर भी देना होता था, लेकिन अब यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और दुग्धपान कराने वाली, पहले बच्चे की माताओं को पांच हजार रुपये तीन किस्तों में दिए जाते हैं। यह जानकारी महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति इरानी ने बुधवार को एक लिखित प्रश्न के उत्तर में दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ओडिशा और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू है।
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