सरकार ने 8 अगस्त से भारत आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की
नई दिल्ली। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये 8 अगस्त से लागू होंगे। इनके तहत यात्रियों को यात्रा से कम से कम 72 घंटे पहले एक स्वघोषणा प्रपत्र ऑन लाइन पोर्टल newdelhiairport पर प्रस्तुत करना होगा। उन्हें इस पोर्टल पर यह शपथ-पत्र भी देना होगा कि वे अनिवार्य रूप में चौदह दिन के लिए क्वारंटीन में रहेंगे। इसमें से सात दिन के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का उन्हें भुगतान करना होगा। सात दिन तक वे घर पर आइसोलेशन में रहेंगे।
गर्भवती महिलाओं, गंभीर बीमारी और परिवार में मृत्यु की स्थिति में घर पर चौदह दिन तक क्वारंटीन की अनुमति होगी। यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने पर नेगेटिव आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन से छूट मिल सकती है।
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