होटलों को मेहमानों के वाहन चालकों को आवश्यक सुविधाएं देने का निर्देश दिया
चेन्नई. तमिलनाडु सरकार ने नियमों में संशोधन कर होटल और लॉज के लिए मेहमानों के वाहन चालकों को शयनगृह और शौचालय की सुविधाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया है। सरकार द्वारा नियमों में किये गए संशोधन के मुताबिक, होटल में ठहरे मेहमानों के चालकों को सोने के लिए बिस्तर, एक अलग शौचालय और स्नानघर उपलब्ध कराना अनिवार्य है। सरकार ने कहा कि शयनगृह होटल या लॉज के परिसर के भीतर या परिसर के 250 मीटर के दायरे में प्रदान किया जा सकता है। नियमों में संशोधन तमिलनाडु आवास एवं शहरी विकास विभाग द्वारा किया गया है।







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