ईडी ने धनशोधन के मामले में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी की 20 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
नयी दिल्ली,। प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को कहा कि उसने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के सेवानिवृत्त अधिकारी राम बिलास यादव की 20 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत की चल और अचल संपत्ति कुर्क की है। यह अधिकारी उत्तराखंड में अतिरिक्त सचिव पद पर सेवा दे चुके हैं। ईडी के मुताबिक, यादव के खिलाफ आय से कथित अधिक संपत्ति से जुड़े मामले में धन शोधन की जांच के तहत यह कार्रवाई की गई है। यादव को संघीय जांच एजेंसी ने 19 मई को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने एक बयान में बताया कि धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत अस्थायी आदेश जारी कर यादव और उनके परिवार के सदस्यों का एक फ्लैट, भूखंड और उस पर बनाई गई इमारत को कुर्क कर लिया है जिसकी कीमत 18.33 करोड़ रुपये है। ईडी ने यह भी बताया है कि उसने करीब 2.03 करोड़ की सावधि जमा को भी कुर्क किया है। ईडी ने कहा कि कुर्क की गई संपत्तियों में उत्तर प्रदेश के लखनऊ के गुडंबा में जनता विद्यालय में स्थित एक घर व गाजीपुर जिले में एक इमारत परिसर और लेट रामकरण दादा मेमोरियल ट्रस्ट भी शामिल है। एजेंसी ने कहा कि इन संपत्तियों की कुल कीमत 20.36 करोड़ रुपये है।

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