प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ लेने वाले फेरी और रेहडी-पटरी कारोबार से जुड़े लोगों के लिए नियमावली जारी
नई दिल्ली। आवास और शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने आज प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मॉड्यूल यानी सिफारिश के पत्र का प्रारूप जारी किया। यह प्रारूप उन स्ट्रीट वेंडर्स की सहायता के लिए तैयार किया गया है, जिनके पास न तो पहचान पत्र और बिक्री के लिए प्रमाणपत्र है और न ही उनका नाम इस योजना के तहत लाभार्थियों की सूची में है।
यह मॉड्यूल इस तरह डिजिटल रूप में तैयार किया गया है, ताकि एक योग्य विक्रेता शहरी स्थानीय निकाय से सिफारिश के पत्र के लिए अनुरोध कर सकता है और पत्र की प्राप्ति के बाद वह प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन कर सकता है।
लेटर ऑफ रिकमेंडेशन यानी सिफारिश का पत्र रखने वाले विक्रेताओं को 30 दिनों की अवधि के भीतर सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग या आईडी कार्ड जारी किया जाएगा। यह प्रावधान उन लोगों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है, जो इनका लाभ उठाने में असमर्थ हैं।
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