असम 28 अगस्त से अगले छह महीने तक अशांत क्षेत्र घोषित
नई दिल्ली। असम को इस महीने की 28 तारीख से अगले छह महीने तक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है।
गुवाहाटी में जारी एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह फैसला सशस्त्र सेना विशेषाधिकार अधिनियम, 1958 (आफस्पा) के तहत किया गया है। पिछले छह महीनों में पूर्वोत्तर क्षेत्र में सुरक्षा बलों पर उग्रवादियों के हमले और असम में अवैध हथियारों की बरामदगी के मद्देनजर यह फैसला किया गया है।
आधिकारिक बयान में कहा गया है कि असम को हाल ही में पूर्वोत्तर में सुरक्षा बलों पर हुए उग्रवादी हमलों और विभिन्न हिस्सों से अवैध हथियार और विस्फोटक बरामद होने के कारण अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। हालांकि कई नागरिक समाज समूह और कार्यकर्ता राज्य से इस कठोर कानून को हटाने की मांग कर रहे हैं। यह कानून सुरक्षा बलों को अभियान चलाने और बिना पूर्व नोटिस दिये कहीं भी किसी को गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान करता है। असम में यह कानून नवंबर 1990 से लागू है। इसे हर छह महीने में बढ़ा दिया जाता है।
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